बड़वानी : अवैध शराब रखने वाले आरोपी की जमानत हुई निरस्त
बड़वानी से हेमंत नागझिरिया की रिपोर्ट – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी महेश कुमार झा ने अवैध शराब बेचने के आरोपी अखिलेश पिता सुरेश धनगर उम्र 30 साल निवासी मंडवाड़ा को धारा 34(2) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम मे जमानत निरस्त कर जेल भेजने की कार्यवाही की हैं।
अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चैहान से प्राप्त जानकारी अनुसार 22 मई 2020 को थाना अंजड़ में प्राप्त सूचना के आधार पर सहायक उपनिरीक्षक सुरेश चैहान ने ग्राम मंडवाड़ा पुल के पास नदी किनारे पहुचकर उक्त आरोपी को भागते हुये पकड़ा था। तलासी लेने पर उसके झोले में 20 नग प्लास्टिक के पाउच जप्त हुए। जिसमें 60 लीटर कच्ची महुआ शराब भरी हुई थी। जिस पर से उसे गिरफ्तार कर अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया गया था ।
आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया था। जिस पर सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मीना कुशवाह द्वारा आपत्ति की गई थी। जिसे न्यायालय द्वारा मान्य करते हुये आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया हैं।