बड़वाह से लोकेश कोचले की रिपोर्ट : – कलेक्टर गोपालचंद्र डाड ने शासकीय कन्या छात्रावास बस स्टैंड बड़वाह को आगामी 30 दिनों के लिए अस्थाई कारागार बनाने के आदेश जारी किए है। महामारी बीमारी अधिनियम 1897 के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया है। शहर में यह देखने में आ रहा है कि कुछ स्थानों पर अनाधिकृत रूप से ठेले पर सब्जी बेच रहे हैं। वहीं रहवासी भी अनाधिकृत रूप से सब्जी खरीद रहे है। ऐसी ही स्थिति में दोनों ही सब्जी बेचने व खरीदने वाले लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे है।
इसके अलावा कुछ अतिउत्साहित लोग समाजसेवा के नाम पर तथा बिना मेडिकल संबंधी कारणों से घर से बाहर निकल आते है। ऐसे लोगों पर धारा 188 भादवि तथा दंड संहिता 1973 की धारा 107, 116 एवं 151 के तहत कार्यवाही कर गिरफ्तार करना अनिवार्य हो गया है। कलेक्टर श्री डाड ने बड़वाह उप जेल अधीक्षक को निर्देश दिए है कि अस्थाई कारागार में रखे जाने वाले बंदियों का आवश्यक रूप से स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए, इसके लिए वे सीएमएचओ से समन्वय स्थापित करेंगे।