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सजा मिलने के बाद "दिग्गी राजा" का बड़ा बयान कहा, मैं ना भाजपा संघ से डरा हूं ना कभी डरूंगा

भोपाल/इंदौर : 11 साल बाद एक पुराने मामलें में इंदौर जिला कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्‌डू सहित अन्य 4 लोगों को 1-1 साल की सजा और 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

इंदौर कोर्ट की सजा के ऐलान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है। जिसमें उन्होंने फसाने के आरोप के साथ साथ भाजपा का घेराव किया।

दिग्विजय ने ट्वीट में लिखा कि 11 वर्ष पुराने प्रकरण में जिसमें मेरा नाम FIR में भी नहीं था, राजनीतिक दबाव में बाद में जोड़ा गया। मुझे सज़ा दी गई। मैं अहिंसा वादी व्यक्ति हूँ हिंसक गतिविधियों का सदैव विरोध करता रहा हूँ। ADJ Court का आदेश है उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। मैं ना भाजपा संघ से डरा हूँ ना कभी डरूँगा, चाहे कितने ही झूठे प्रकरण बना दें और कितनी ही सज़ा दे दी जाए।

बता दे कि साल 2011, 17 जुलाई को मध्यप्रदेश के उज्जैन में भाजयुमो के कार्यकर्ताओं के एक कार्यक्रम में शामिल होने आए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के अन्य नेताओं को काले झंडे दिखाए गए थे। झंडे दिखाने से नाराज पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजयुमो कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर ही मारपीट कर दी थी। इस मारपीट में कई कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जिसके बाद भाजपा युवा मोर्चा ने कांग्रेस नेताओं पर जानलेवा हमले की कोशिश का प्रकरण दर्ज करवाया था। इसी मामलें में कोर्ट ने सजा सुनाई है।

हालांकि देर शाम सभी दोषियों को कोर्ट ने 25-25 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी।

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