फेयरनेस क्रीम और हाइट बढ़ाने जैसे विज्ञापन करने वाली कंपनी को मिलेगा 5 साल का जेल और चुकाना होगा 50 लाख जुर्माना
फेयरनेस क्रीम और हाइट बढ़ाने जैसे विज्ञापन करने वाली कंपनी को मिलेगा 5 साल का जेल और चुकाना होगा 50 लाख जुर्माना
केंद्र सरकार जल्द ही ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 में संशोधन करने जा रही है जिसके तहत फेयरनेस क्रीम को प्रमोट करने वाले, बच्चों की हाइट बढ़ाने वाले और एंटी एजिंग जैसे एडवरटाइजमेंट पर बैन लग सकते है. इतना ही नहीं ऐसे झूठे एडवरटाइजमेंट देने वालों को 5 साल की जेल और 50 लाख रुपये के जुर्माने का भी निर्णय लिया जा सकता है.
बता दें कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 में संशोधन करने की तैयारी कर ली है. इस बिल के पास हाइट बढ़ाने वाले, वजन कम करने वाले और स्किन को गोरा करने वाले एटवरटाइजमेंट देकर लोगों की भावनाओं से खेलने वाली कंपनियों पर 50 लाख रुपये का जुर्माना और 5 साल तक की जेल भेजने का प्रावधान हो सकता है. मंत्रालय का कहना है कि बदलते हुईं परिस्थितियों और समय को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है.
अन्य एडवरटाइजमेंट भी सकते है शामिल
हाइट बढ़ाने वाले एडवरटाइजमेंट
सफेद बालों को काला करने वाला
वजन कम करने वाला
बालों को लंबा करने वाला
और दांतों को मजबूत करने वाले एडवरटाइजमेंट को भी इसमें शामिल किया जा सकता है.