बड़वानी :- एसडीएम ने कंटेंटमेंट एरिया के लिए जारी किए दिशा-निर्देश

- एसडीएम ने कंटेनमेंट एरिया हेतु जारी किये दिशा-निर्देश
बड़वानी से हेमंत नागजीरिया की रिपोर्ट:- एसडीएम बड़वानी अंशु जावला ने बड़वानी नगर के सुतार गली में मिले एक कोरोना वायरस पाॅजिटिव के मद्देनजर लागू 3 किलोमीटर के कंटेनमेंट एरिया हेतु दिशा – निर्देश जारी किये है। जिनका पालन किया जाना सभी के लिये आवश्यक होगा । अन्यथा कि स्थिति में दोषियो पर धारा 188 के तहत एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत कार्यवाही की जायेगी ।
जारी दिशा – निर्देश
1. कंटेनमेंट एरिया में आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
2. घरो से निकलना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा ।
3. कंटेनमेंट एरिया में कोई भी दुकान/ प्रतिष्ठान खोलना प्रतिबंधित रहेगा ।
4.फल – सब्जी की बिक्री पूर्णतः बंद रहेगी, सभी प्रकार के फल-सब्जी से अन्य के चलित ठेले भी बंद रहेंगे ।
5. प्रभावित के घर को घोषित किये गये ईपी सेंटर ( सुतार गली ) से 200 मीटर के क्षेत्र में केवल साॅची द्वारा होम डिलेवरी की सुविधा रहेगी, अन्य सभी पर प्रतिबंध रहेगा ।
6.सभी सामाजिक संगठनो द्वारा निःशुल्क प्रदाय किये जा रहे भोजन पैकेट का वितरण प्रतिबंधित किये गये है।
7. दूध की होम डिलेवरी सिर्फ प्रातः 7 से 10 बजे तक एवं शाम 7 से 8 बजे तक ही की जा सकेगी ।
8. किराना सामान की डिलेवरी पूर्व के आदेशानुसार सिर्फ नगरपालिका के माध्यम से ही होगी।




