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बड़वानी :- एसडीएम ने कंटेंटमेंट एरिया के लिए जारी किए दिशा-निर्देश

  • एसडीएम ने कंटेनमेंट एरिया हेतु जारी किये दिशा-निर्देश

बड़वानी से हेमंत नागजीरिया की रिपोर्ट:-  एसडीएम बड़वानी अंशु जावला ने बड़वानी नगर के सुतार गली में मिले एक कोरोना वायरस पाॅजिटिव के मद्देनजर लागू 3 किलोमीटर के कंटेनमेंट एरिया हेतु दिशा – निर्देश जारी किये है। जिनका पालन किया जाना सभी के लिये आवश्यक होगा । अन्यथा कि स्थिति में दोषियो पर धारा 188 के तहत एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत कार्यवाही की जायेगी । 

जारी दिशानिर्देश

1. कंटेनमेंट एरिया में आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

2. घरो से निकलना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । 

3. कंटेनमेंट एरिया में कोई भी दुकान/ प्रतिष्ठान खोलना प्रतिबंधित रहेगा ।

4.फल – सब्जी की बिक्री पूर्णतः बंद रहेगी, सभी प्रकार के फल-सब्जी से अन्य के चलित ठेले भी बंद रहेंगे । 

5. प्रभावित के घर को घोषित किये गये ईपी सेंटर ( सुतार गली ) से 200 मीटर के क्षेत्र में केवल साॅची द्वारा होम डिलेवरी की सुविधा रहेगी, अन्य सभी पर प्रतिबंध रहेगा । 

6.सभी सामाजिक संगठनो द्वारा निःशुल्क प्रदाय किये जा रहे भोजन पैकेट का वितरण प्रतिबंधित किये गये है।

7. दूध की होम डिलेवरी सिर्फ प्रातः 7 से 10 बजे तक एवं शाम 7 से 8 बजे तक ही की जा सकेगी । 

8. किराना सामान की डिलेवरी पूर्व के आदेशानुसार सिर्फ नगरपालिका के माध्यम से ही होगी।

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