CM शिवराज के खिलाफ मानहानि केस में विवेक तन्खा का बयान
जबलपुर। 10 करोड़ की मानहानि मामले में आज जबलपुर हाईकोर्ट में मध्यप्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह सहित बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मंत्री भूपेन्द्र सिंह के खिलाफ सुनवाई हुई। बता दें कि ओबीसी आरक्षण पर कोर्ट के फैसले के बाद की गई टिप्पणी को लेकर राज्य सभा सांसद विवेक तन्खा ने मानहानि का मुकदमा लगाया था। वहीं सुनवाई के दौरान विवेक तन्खा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन लगाईं, उसमें मैंने ओबीसी आरक्षण या ओबीसी से संबंधित कोई बात नहीं कही थी। मैंने कहा था कि पंचायत चुनाव संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे सुनने के बाद इस मामले को 17 जनवरी 2022 को अंतिम सुनवाई के लिए रखा था। कोर्ट के आशय के बाद मैं चुप हो गया।
MP सरकार के पास नहीं था जवाब
वहीं कोर्ट ने प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग से सवाल पूछते हुए कहा कि महाराष्ट्र बनाम सरकार को लेकर जो निर्णय हुआ है, उसे लेकर एमपी सरकार ने क्या किया ? जिसको लेकर एमपी सरकार के पास कोई उत्तर नहीं था। जिसके बाद कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कोर्ट के निर्णय के साथ खिलवाड़ नहीं करते। कोर्ट ने महाराष्ट्र के मामले में ट्रिपल टेस्ट की जो बात कही थी वो पंचायत चुनाव में पूरे देश में लागू होगी।