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बड़वानी :- आज से नगर में रहेगा टोटल लॉकडाउन, निर्देशों का पालन ना करने वालों पर सख्त कार्यवाही

  • आज से नगर में रहेगा टोटल लाॅक डाउन, कोई भी नही निकल सकेगा बाहर 
  • अत्यावश्यक सेवाओं की घर पहुंच रहेगी व्यवस्था

बड़वानी से हेमंत नागजीरिया की रिपोर्ट:- एसडीएम बड़वानी अंशु जावला ने जिले की तत्कालिक परिस्थितियों के मद्देनजर अनुभाग बड़वानी क्षेत्र में आज सोमवार 6 अप्रैल से धारा 144 के तहत नई व्यवस्थाऐं घोषित की है, जिसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा। इन निर्देशो का उल्लंघन होने पर धारा 188 के तहत कठौर कार्यवाही की जाएगी । नये निर्देशो के तहत अब सामान लेने हेतु कोई भी घर से बाहर नही निकल पाएगाा. उसे घर बैठे सामान मंगाने हेतु आर्डर बुक कराना होगा । 

बड़वानी अनुभाग के नगरीय क्षेत्रो के लिए रहेगी यह व्यवस्था:- 

  •  सब्जी / फल मण्डी को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है, अब कोई भी इन्हें लेने हेतु घर से बाहर नही जायेगा। चलित ठेले वाले मोहल्ले – मोहल्ले में घूमकर इनका विक्रय प्रातः 8 से 11 बजे तक करेंगे।
  • किराना दुकानो पर भी जाना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। नगर पालिका के माध्यम से किराना सामान की डिलेवरी प्रातः 8 से 11 बजे तक घर – घर की जायेगी । इसके लिये नगर के वार्ड क्रमांक 1 से 6 के लिये श्री गोविन्द सोनी मोबाईल नम्बर 9893801684, वार्ड क्रमांक 7 से 12 के लिये श्री रामकरण डावर मोबाईल नम्बर 9174361255, वार्ड क्रमांक 13 से 18 के लिये श्री शैलेश मायरिया मोबाईल नम्बर 9424007065 तथा वार्ड क्रमांक 19 से 24 के लिये श्री अंकित पुरोहित मोबाईल नम्बर 7828670132 को नोडल अधिकारी बनाया गया है। 
  •  नोडल अधिकारी के मोबाईल नम्बर पर प्रतिदिन दोपहर 12 से 4 बजे तक आर्डर बुक कराया जा सकेगा। जिसकी सप्लाई दूसरे दिन प्रातः 8 से 11 बजे तक की जा सकेगी । एक परिवार सप्ताह में एक बार ही अपना आर्डर बुक करा सकेगा। 
  •  दूध की डिलेवरी का समय प्रातः 7 से 10 बजे तक एवं शाम 7 से 8 बजे तक रहेगा। दूध को भी लेने हेतु कोई दुकान या डेयरी तक नही जा सकेगा। उक्त अवधि में इनका वितरण भी घर – घर ही किया जा सकेगा । 
  • आटा चक्की, पशु चारा, कीटनाशक, कृषि उपकरण एवं उसके पार्टस की दुकानो के खुलने का समय प्रातः 8 से 10 बजे तक रहेगा । किसी भी परिस्थिति में इन दुकानो पर एक बार में 5 से ज्यादा लोग एकत्रित नही हो सकेंगे एवं इस दौरान एक दूसरे से कम से कम 3 फिट की दूरी बनाये रखना अनिवार्य होगा । 
  • मेडिकल दुकानो के खुलने पर कोई भी प्रतिबंध नही लगाया गया है। 
  • आपातकालिन स्थिति को छोड़कर नगर में कोई भी दो पहिया या 4 पहिया वाहन चलाना प्रतिबंधित रहेगा । सिर्फ शासकीय वाहन या अनिवार्य सेवाओं में संलग्न वाहन ही चल सकेंगे । 

बड़वानी अनुभाग के ग्रामीण क्षेत्रो के लिए रहेंगी यह व्यवस्था:- 

  • किराना दुकानो के खुलने का समय प्रातः 8 से 11 बजे तक रहेगा । 
  • दूध डेयरी खुलने का समय प्रातः 7 से 11 बजे तक एवं शाम को 7 से 8 बजे तक रहेगा ।

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