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केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने गजट अधिसूचना जारी कर,कहा- 10 जनवरी से प्रभावी होगा नागरिकता संशोधन कानून

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने गजट अधिसूचना जारी कर,कहा- 10 जनवरी से प्रभावी होगा नागरिकता संशोधन कानून

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जो देशभर का माहौल गर्म है उसे 11 दिसंबर को संसद द्वारा पारित किया गया था. जिसके बाद जल्द ही इसे कानून की शक्ल दे दी गई और अब ये 10 जनवरी से पूरे देश में प्रभावी भी हो गया है। बता दें कि सीएए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक आए हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान करता है.

केन्द्र सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) 10 जनवरी से प्रभावी होगा. केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने एक गजट अधिसूचना में कहा कि कानून दस जनवरी से प्रभावी होगा, जिसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी.

क्या कहा गया अधिसूचना में

अधिसूचना में कहा गया है, 'नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 47) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 10 जनवरी 2020 को उक्त अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होने की तारीख के रूप में तय करती है.'

 

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