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नकली शराब कारोबारियों के लिए सरकार ने किया फांसी की सजा का विधेयक पास। 

भोपाल:- मध्यप्रदेश में नकली जहरीली शराब से होने वाली मौतों से मचे बवाल के बाद सरकार ने इस पर रोक लगाने के लिए एक और सख्त कानून बनाए है मध्य प्रदेश विधानसभा ने मंगलवार को एमपी आबकारी संशोधन बिल हंगामे की वजह से बिना चर्चा के पास कर दिया इसमें नकली शराब से होने वाली मौत पर फांसी की सजा से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान है इसके अलावा  25 लाख रुपये तक का जुर्माना करने का प्रावधान किया गया है जहरीली नकली शराब पीने से हुई मौतों के बाद मचे बवाल के बाद सरकार ने इस पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठा लिया है मध्य प्रदेश विधानसभा ने नकली शराब के कारोबार और उससे होने वाली मौत पर फांसी की सजा और अजीवन कारावास का प्रावधान है। 

वहीँ प्रदेश के मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा नकली शराब के कारोबार को रोकने के लिए जरूरी है कि सख्त कानून बने खुली शराब की बिक्री होती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी शराब के अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कानून को सख्त किया जा रहा है हलाकि इससे पहले भी कई कानून बने पर शराब माफियाओं को इन कानूनों से कोई फर्क नहीं पड़ा और लगातार खुले आम शराब की बिक्री होती रही। 

साथ ही आबकारी संशोधन विधेयक पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है जहरीली शराब और अवैध कारोबार को रोकने के लिए पहले से ही सख्त कानून है लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार पर इच्छाशक्ति नहीं होने का आरोप लगाया है। 

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