सिहोरा : 5 साल पुराना बकाया बिल नहीं भरा तो भेजा जेल, 24 घंटे बाद राशि जमा करने पर रिहा
सिहोरा : 5 साल पुराना बकाया बिल नहीं भरा तो भेजा जेल, 24 घंटे बाद राशि जमा करने पर रिहा
- 11 हजार रूपए थी बिजली बिल की बकाया राशि
- न्यायालय ने कहा 5 साल में समझौते के लिए मौके मिले फिर क्यों की लापरवाही
द लोकनीति डेस्क सिहोरा
बिजली बिल बकायदा सचेत हो जाएं। बिल बकायादार को सिहोरा में न्यायालय ने जेल भेज दिया है। करीब 5 साल पुराने प्रकरण में यह सजा सुनाई गई 24 घंटे से ज्यादा का समय जेल में गुजारने के बाद उपभोक्ता के परिजनों ने बकाया बिल अदा किया। जिसके बाद उसे रिहा कर दिया गया। बता दें कि बकाया राशि महज 11 हजार रूपए थी न्यायालय ने कहा कि 5 साल के भीतर उपभोक्ता को लोक अदालत के जरिए समझौते के कई मौके मिले लेकिन उसने इसकी अनदेखी की इससे जाहिर होता है कि उसकी मंशा बिल अदा करने की नहीं है।
यह है पूरा मामला
कार्यपालन अभियंता मोहन सिंह ने बताया कि मझगवां निवासी हरीश सोनी पर 188 के तहत मामला न्यायालय में लंबित था। पिछले दिनों उसे प्रकरण पर न्यायालय ने फैसला देते हुए हरीश को पुलिस अभिरक्षा में भेज दिया। पुलिस गिरफ्तारी के बाद जब परिजनों को इसकी खबर लगी तो उन्होंने बकाया बिल भरा इसके बाद विभाग ने मामले को वापस लिया।
400 से ज्यादा प्रकरण अभी तक लंबित, न्यायालय से जल्द आदेश मिलने की उम्मीद
कार्यपालन अभियंता के अनुसार अभी तक ऐसे प्रकरणों में सामान्यतः सुनवाई होती रहती थी। पिछले दिनों उच्च न्यायालय ने 5 साल से पुराने प्रकरणों की सुनवाई तेज करने को कहा है जिसके बाद यह फैसला आया उन्होंने कहा कि यह मामला बिजली बिल बकाया का था। ऐसे कई मामले हैं। इसके अलावा बिजली चोरी और मीटर से छेड़छाड़ से जुड़े प्रकरण में भी लंबे जुर्माने लगे हुए हैं। 400 से ज्यादा प्रकरण अभी तक लंबित थे ऐसे मामले में न्यायालय से जल्द आदेश मिलने की उम्मीद है । न्यायालय ने कहा कि उपभोक्ता को बकाया बिल भरने के लिए इस अवधि के भीतर कई बार अवसर थे । लोक अदालत के माध्यम से समझौता किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया साल में दो बार से ज्यादा लोक अदालत होती है । ताकि उपभोक्ता मामले में समझौता कर सके ऐसा नहीं करने से जाहिर होता है कि उपभोक्ता की रूचि बिल भरने की नहीं थी।