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बर्खास्त होगी शिवराज सरकार? जबलपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला…. 

मध्यप्रदेश/जबलपुर – मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा निवासी अधिवक्ता आराधना भार्गव की ओर से जबलपुर हाई कोर्ट में दायर की गई एक याचिका में कहा गया था कि कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए विधायकों को मंत्री पद दे दिया गया, जो कि संविधान के अनुरूप नहीं था। याचिका में दल बदल कर सरकार बनाने का आरोप लगाया गया था। विधायक पद छोड़ चुके उम्मीदवारों को मंत्री बनाने पर भी सवाल उठाए गए थे और मांग की गई थी कि सरकार को बर्खास्त किया जाए। 

आराधना भार्गव की इस याचिका पर कोर्ट ने कहा कि वर्तमान में सभी विधायक पुनः चुनाव लड़ चुके हैं और कई मंत्री पद पर हैं इसलिए ऐसे में अब याचिका पर सुनवाई औचित्यहीन हैं। 

मालूम हो कि इस मामले पर हाईकोर्ट ने पूर्व में सरकार को नोटिस जारी किया था। सरकार ने अपने जवाब में कहा था कि जिन 14 विधायकों के खिलाफ यह याचिका दायर की गई है उन्होंने फिर से उपचुनाव में जीत हासिल कर ली है और मंत्री बन गए हैं। लिहाजा अब इन हालातों में इस याचिका का कोई आधार नहीं रह जाता। वहीं, हाईकोर्ट ने भी सरकार के इस तर्क को माना। 

हाईकोर्ट ने याचिका को वर्तमान परिदृश्य में देखते हुए औचित्य हीन पाया और याचिका को खारिज कर दिया। याचिका हाई कोर्ट में खारिज हो जाने के बाद शिवराज सरकार को बड़ी राहत मिली हैं। 

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