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दुष्कर्म मामला : अब पुलिस ने कांग्रेस MLA के दूसरे पुत्र को लिया हिरासत में, जल्द होगी आरोपी की गिरफ़्तारी  

इंदौर : कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल पर एक युवती ने दुष्कर्म जैसे संगीन मामले में प्रकरण दर्ज कराया था जिसके बाद से फरार चल रहा है। आरोपी को ढूंढ़ने के लिए पुलिस हर तरफ की कोशिश कर रही है बावजूद इसके वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। लेकिन इसी बीच खबर है कि करण मोरवाल को जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है। 

दरअसल, मंगलवार को महिला थाना पुलिस इंदौर ने एक बड़ा कदम उठाते हुए आरोपी के भाई शिवम मोरवाल को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। जहां महिला थाना पर शिवम मोरवाल से ये जानकारी जुटाई जा रही है कि करण की वर्तमान मूवमेंट क्या हो सकती है? वहीं, दूसरे बेटे की हिरासत की जानकारी लगते ही बड़नगर से कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल भी इंदौर पहुंच गए। 

वहीं, शिवम को पूछताछ के लिए इंदौर लाया जाना और विधायक का अचानक इंदौर पहुंचना ये संकेत दे रहा है कि जल्द ही विधायक पुत्र करण मोरवाल या तो सरेंडर कर सकता है या पुलिस दोस्तों और शिवम से पूछताछ के आधार पर उसे गिरफ्तार कर सकती है।

बता दे कि पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। फरार चल रहे आरोपी करण मोरवाल की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने उस पर 15 हजार का इनाम भी रखा है। साथ ही पुलिस ने चौराहे-चौराहे पर कई जगह पोस्टर लगा दिए।

मालूम हो कि पुलिस ने वांटेड का करण मोरवाल पर गंभीर धाराओं 376, 376(2)N, 376(2)J, 294, 506, 328 व 450 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। वहीं, पुलिस ने आरोपी के नाम दर्ज संपत्ति का ब्यौरा हासिल कर लिया है, तय समय पर यदि करण हाजिर नहीं हुआ तो पुलिस आरोपी करण मोरवाल के नाम दर्ज संपत्ति अटैच करने की तैयारी में है। 

ये है मामला

बड़नगर से कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल पर कांग्रेस कार्यालय में कामकाज संभालने वाली 27 वर्षीय महिला ने 2 अप्रैल 2021 को महिला पुलिस थाने में दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता का आरोप है कि 14 फरवरी 2021 को आरोपी करण उसे एक होटल में ले गया था। वहां उसने उसके ड्रिंक में कुछ ऐसी वस्तु मिलाई जिससे उसे नशा होने लगा। बाद में वह उसे फ्लैट पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। 

बताते चले कि इस मामले में जिला न्यायालय द्वारा 28 सितंबर तक कोर्ट के सामने पेश न होने की सूरत में करण मोरवाल की संपत्ति को कुर्क करने के जेएमएफसी कोर्ट ने आदेश दिए थे, लेकिन हाई कोर्ट ने इस आदेश को खारिज कर दिया है। इस से पहले 12 जुलाई को जिला कोर्ट ने करण मोरवाल की अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी।

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