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रायपुर : अनलॉक की तैयारी हुई पूरी, जाने क्या है गाइडलाइंस

रायपुर : राजधानी अब मार्च के बाद पहली बार पूरी तरह से अनलॉक होने जा रही है। गुरुवार की दोपहर कलेक्टर एस भारती दासन ने व्यापारियों के साथ बैठक के बाद इसके आदेश जारी कर दिए। गुरुवार 7 अगस्त से अब बाजार, दुकानें खुल जाएंगे। यह तय किया गया है कि सप्ताह में एक दिन रविवार को पूर्ण लॉकडाउन होगा। अन्य दिनों में 8 घंटे सभी तरह की दुकानें खुल सकेंगी। सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक सब्जी, डेयरी, मटन, मछली की दुकानें खुलेंगी। सुबह 8 से शाम 4 बजे तक किराना जनरल, प्रोविजन स्टोर भी खोले जा सकेंगे।

हर तरह के व्यवसाय को छूट, जिम भी खुलेंगे
कपड़ा, हार्डवेयर, फुटवेयर, ज्वेलरी, स्टेश्नरी, सेलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर हर किस्म की दुकानें दोपहर 12 से शाम 8 बजे तक खोली जा सकेंगी। मॉल भी इसी समय खुलेंगे। जिम को लेकर भी अनुमति जारी कर दी गई है। सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक रेस्टोरेंट होटल में डाइनिंग की सुविधा होगी। इनमें रात 8 बजे से रात 10 बजे तक होम डिलीवरी की सुविधा मिलेगी। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक ठेले पर खाद्य सामग्री बेचने वाले या गुपचुप, मोमोस, चाट पकौड़ी की स्टॉल लगाए जा सकेंगे।

रविवार को लॉकडाउन
रविवार को पूरी तरह से बाजार दुकानें, सभी संस्थान बंद रहेंगे। इस दौरान 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक डेयरी खुलेेंगी। ताकि लोगों को दूध वगैरह मिल सके। पेट्रोल पंप, दवा दुकानें एमरजेंसी सर्विस पहले की तरह चलती रहेंगी। चेंबर ऑफ कॉमर्स के जितेंद्र बरलोटा ने बताया कि इस बार प्रशासन ने अच्छा फैसला लिया है। यह आम आदमी और व्यापारी वर्ग के लिए हितकर होगा। हालांकि अधिकारियों ने सख्ती की बात कही हैं, हम लोगों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर अपील करेंगे।

व्यापारियों के लिए नियम, फिर लग सकता है लॉकडाउन
कलेक्टर ने बैठक के बाद यह साफ किया कि जल्द ही छूट का रिव्यू करेंगे। कोरोना के कम संक्रमित मिले तो बाजार के खुलने का वक्त बढ़ाया जा सकता है। यदि मरीज ज्यादा मिले तो दोबारा समय में कटौती या लॉकडाउन पर विचार किया जा सकता है। व्यापारियों से दुकान पर कम से कम 50 मास्क रखने को कहा गया है। कोई ग्राहक बिना मास्क के आए तो उसे मास्क देना होगा, चाहें तो इसके लिए कोई नॉमिनल चार्ज ले सकते हैं। दुकान के बाहर दुकान के खुलने बंद होने का समय लिखना होगा, जैसे सब्जी की दुकानों में पोस्टर पर लिखना होगा खुलने का समय सुबह 6, बंद होने का समय दोपहर 12 बजे। नियम तोड़ने वाली दुकानों को 15 दिन के लिए सील किया जाएगा।

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