Railway Guidelines : इस नियम को अनदेखा करना यात्रियों के लिए पड़ेगा महंगा, 6 माह के लिए इसे बढ़ाया

नई दिल्ली : देश में भले ही कोरोना संक्रमण के मामले कम हुए हो, लेकिन तीसरी लहर के आने का खतरा अभी भी बना हुआ हैं। यहीं वजह है कि केंद्र सरकार इसको लेकर कोई अभी भी सख्त बनी हुई है। केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए अलर्ट के तहत, अगले तीन महीने बेहद संवेदनशील हैं और बहुत सावधानीपूर्वक गुजारने हैं। केंद्र के मुताबिक छोटी सी लापरवाही भी कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को बुला सकती है।
वहीं, त्यौहार को देखते हुए भी ये समय बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही भी आगे देश के लिए बड़ी मुसीबत पैदा कर सकती है। इसी बीच रेल यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। कोरोना संक्रमण को लेकर बनी गाइडलाइंस में एक नियम जको जोड़ा गया है, इसलिए रेल यात्रा के दौरान इसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करें।
दरअसल, अगले तीन महीने त्योहार और शादी-विवाह से जुड़े सीजन हैं, जिससे भीड़ बढ़ सकती है। त्योहारी सीजन में रेलवे परिसर या प्लेटफॉर्म पर भीड़ की आशंका जाहिर की जा रही है। जिसको देखते हुए रेलवे ने कोरोना महामारी से जुड़े गाइडलाइन को अगले 6 माह तक के लिए बढ़ा दिया है। इस गाइडलाइन में मास्क की अनिवार्यता भी बरकरार है।
रेल मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक रेलवे परिसर और ट्रेनों में मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये गाइडलाइन पहले भी थी, अब अगले 6 माह यानी अप्रैल 2022 तक के लिए इसे बढ़ाया गया है।
बता दे कि रेलवे ने दिवाली और छठ पर्व की वजह से स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। ऐसे में बुकिंग बढ़ेगी और प्लेटफॉर्म या रेलवे परिसर में भीड़ भी होगी। हालांकि, रेलवे सीट के हिसाब से बुकिंग कर रहा है। वर्तमान में वेटिंग सिस्टम को बंद कर दिया गया है। जिसके बाद जिनके पास कन्फर्म टिकट है सिर्फ वोही यात्री यात्रा कर सकते है।
बहरहाल, यात्रियों को रेलवे गाइडलाइंस का पालन करने अनिवार्य हो गया है, जिसकी अनदेखी करना यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है।




