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Sidhi : न्यू राज हार्डवेयर रामपुर नैकिन सहित 13 दुकानों पर प्रशासन ने की करवाई ,लॉक डाउन के नियमों का खुलेआम उल्लंघन

 

  • ग्राहक को कम वजन तौलना दुकानदार को पड़ा महंगा, दर्ज हुई एफआईआर

सीधी से संवाददाता गौरव सिंह की रिपोर्ट

कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए घोषित किए गए लॉक डाउन के दौरान भी व्यापारी आम लोगों को लूटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हलाकि निर्धारित मूल्य से ज्यादा मूल्य एवं तौल में गड़बड़ी करने वाले व्यापारियों के विरूद्ध शिकायत मिलने पर पुलिस व प्रशासन द्वारा कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। इसी क्रम में जिले के रामपुर नैकिन नगर पंचायत अंतर्गत एक हार्डवेयर संचालक द्वारा ग्राहकों को दी गई सामग्री के तौल में गड़बड़ी करना महंगा पड़ गया। ग्राहकों द्वारा की गई शिकायत पर रामपुर नैकिन पुलिस द्वारा हार्डवेयर संचालक के विरूद्ध विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।
बताया गया कि रामपुर नैकिन नगर पंचायत में संचालित न्यू राज हार्डवेयर के संचालक से तीन अलग-अलग ग्राहकों ने सामान खरीदा, तीनों को पूरा सामान ना देकर अपने इलेक्ट्रॉनिक कांटा में तीनों लोगों को कम सामान दिया गया। आमडांड़ निवासी ज्ञानेंद्र मिश्रा ने कटीला तार एक क्विंटल अ_ाइस किलो पांच सौ ग्राम, प्रवीण विश्वकर्मा को एक क्विंटल चार किलो तीन सौ ग्राम तथा सुखेंद्र गुप्ता ने दो क्विंटल साठ किलो नो सौ ग्राम क्रय किया। लेकिन तीनो ग्राहकों को कटीले तार का वजन जो दुकान दार करके दिया था कम होने की शंका हुई, वह जब दूसरी जगह वजन कराये तो ज्ञानेंद्र का 6 किलो 500 ग्राम, प्रवीण का 5 किलो 500 ग्राम तथा सुखेंद्र का 16 किलोग्राम कटीला तार वजन में कम निकला। ग्राहकों द्वारा कम वजन की सूचना तत्काल थाना प्रभारी रामपुरनैकिन अशोक पांडेय को लिखित शिकायती आवेदन के माध्यम से दी गई। जिसपर रामपुर नैकिन थाना प्रभारी अशोक पांडेय द्वारा तत्काल मामले की जांच कराई गई और न्यू राज हार्डवेयर के संचालक राजेंद्र गुप्ता उर्फ लाला के विरूद्ध भादवि की धारा 188, 269, 270, राष्टीय आपदा प्रबंधन की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना की जा रही है।
वजन कम तौलने की बहुत दिनों से शिकायत मिल रही थी, ज्ञानेंद्र मिश्रा द्वारा दिये गये शिकायती आवेदन पर दुकान संचालक के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। नाप तौल विभाग एवं सेलटैक्स विभाग को भी पत्र लिखा गया है।

अन्य प्रतिष्ठानों के विरूद्ध भी की गयी कार्रवाई
एसडीएम गोपद बनास नीलांबर मिश्रा के नेतृत्व में 28 अप्रैल मंगलवार को निरीक्षण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन और धारा 144 के अंतर्गत प्रसारित नियमों के उल्लंघन होने के कारण 13 प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुल 18 हजार रुपए का जुर्माना वसूल करते हुए रेड क्रॉस सीधी इकाई में जमा कराया गया।

तहसीलदार लक्ष्मीकांत मिश्रा, नायब तहसीलदार सौरव मिश्रा, टीआई सिटी कोतवाली, राजस्व निरीक्षक गिर्द प्रथम के संयुक्त दल द्वारा कार्रवाई करते हुए चौरसिया किराना स्टोर, ओम ट्रेडर्स, अभिमन्यु स्टोर, गुप्ता स्टोर, आशीष किराना स्टोर, शुभम किराना स्टोर, शीतल गुप्ता किराना स्टोर, कोमल चंद किराना स्टोर, विनीत गुप्ता किराना स्टोर सहित कुल 13 प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी है। एसडीएम गोपद बनास ने सभी नागरिकों एवं दुकान संचालकों से अपील की है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) से संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन और धारा 144 के अंतर्गत प्रसारित नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा निर्देशों के पालन हेतु कड़ाई से कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक तक कुल 75 रुपए का जुर्माना वसूल करते हुए रेड क्रॉस सीधी इकाई में जमा कराया गया है।

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