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थाना बड़वानी पुलिस ने वर्ष 2019 के एस टी. / एस. सी. एक्ट के मामले में आरोपी, कवलजीतसिंह गांधी को किया गिरफ्तार

थाना बड़वानी पुलिस ने वर्ष 2019 के एस टी. / एस. सी. एक्ट के मामले में आरोपी,
कवलजीतसिंह गांधी को किया गिरफ्तार
बड़वानी से हेमंत नागझिरिया की रिपोर्ट : –
 दिनांक 19.012.2019 को फरियादी ने थाना हाजीर आकर एक लिखीत आवेदन पैश
किया  रिपोर्ट की  दिनांक 15.06.17 को महिन्द्रा कम्पनी का एक पुराना ट्रेक्टर जिसका रजिस्ट्रेशन
क्रमांक एम.पी 46 ए 1660 है जो दो लाख तीस हजार रुपये में अनावेदक कवलजीत सिंह गांधी के महिन्द्रा शोरुम से
खरीदा था जिसमें चालीस हजार रुपये सौदे के समय तथा शेष 1,90000 रुपये किस्तो में देना तय था जमानत तोर
पर आवेदक के व्दारा अनावेदक को ৪ कोरे चैक दिये गये थे आवेदक के व्दारा ट्रेक्टर के सम्पूर्ण रुपये 1,90000 रुपये
देने के पश्चात भी अनावेदक व्दारा आवेदक को ट्रेक्टर के कागजात नही दिये तथा न ही ट्रेक्टर आर.टी.ओ. से नाम
पर करवाया एवं अनावेदक के व्दारा एक चैक सुनिल पिता बालूराम सोनी के मार्फत 2,00000 रुपये का भरकर
अनादरित करवा लिया। दिनाक 19.05.19 आवेदक अनावेदक कवलजीत सिंह गांदी के महिन्द्रा शोरुम पर जाकर अपने
ट्रेक्टर व कागजात आपस मांगे तो अनावेदक व्दारा आवेदक के साथ मां बहन की नंगी नंगी गालिया देकर शोरुम से
बाहर निकाल दिया तथा आम रोड पर आवेदक मां मादरचौद भोसडे, बलायटे की गालिया देकर जान से मारने की
धमकी तथा जातिसूचक शब्द बोले घटना के समय आवेदक के साथ उसके जीजा हरीश सावले भी था जो दोनो को
सुनने में बुरी लगी जाँच के दौरान हरीश पिता ताराचंद सावले निवासी फत्यापुर के भी कथन लिये गये दोनो के कथनो
को आधार पर अनावेदक कवलजीत सिंह गांधी प्रो.प्रा. आटोडील महिन्द्रा शोरुम बडवानी के विरुद्ध अपराध धारा
294,506 भादवि (3)(2)(द) (ध) एससी/एसटी एक्ट का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
अनुसंधान के दौरान आरोपी कवलजीतसिंह पिता अमरसिंह गांधी को हाई कोर्ट से स्टे मिलने की वजह से
गिरफ्तार नही किया जा सका था जो वर्तमान में हाई कोर्ट ने आरोपी को सरेण्डर करने का नोटिस दिये जाने पर
पुलिस अधीक्षक  निरमीष अग्रवाल व्दारा दुवारा आरोपी की गिरफ्तारी के लिये थाना बड़वानी के थाना प्रभारी
टी.आई. राजेश यादव को निर्देश दिये गये जिस पर थाना प्रभारी टी.आई.  राजेस यादव ने पूलिस अधीक्षक
बड़वानी के निर्देशन एंव अति पुलिस 3 अधीक्षक प्रजापति, एसडीओपी  रुपरेखा यादव के मार्गदर्शन में टी. आई. राजेश
यादव ने उनि लखनसिंह बघेल, आर बलवीर, शैलेन्द्र, जगजोध की टीम गठित कर आरोपी की पतारासी के निर्देश
दिये गये जिस पर टीम द्वारा आरोपी की उसके महिन्द्रा शौरुम पर पतारासी करते आरोपी कवलजीतसिंह पिता
अमरसिंह गांधी  48 वर्ष नि. जवाहर मार्ग लक्ष्मी टाकिज के पास बड़वानी का हाजीर मिले जिसे गिरफ्तार कर
आरोपी के शौरुम एवं मकान की तलाशी ली गई बाद आरोपी का पुलिस रिमाण्ड लेकर न्यायालय पैश किया गया जहां
से आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा जेल भेजा गया।
टी.आई राजेश यादव ने बताया कि अवैध गतिविधियों के विरुद्ध थाना कोतवाली पुलिस की कार्यवाही जारी
रहेगी।

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