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पेट्रोल और डीजल जबरदस्त बढ़ोतरी ,उत्पाद शुल्क के नाम पर केंद्र सरकार ने लिया फैसला नई दरें 6 मई से होंगी लागू

केंद्र सरकार ने बढ़ाई पेट्रोल और डीजल (Petrol Diesel) पर उत्पाद शुल्क( Excise Duty) नई दरें 6 मई से होंगी लागू

एक्‍साइज ड्यूटी में इस बढ़ोतरी का पेट्रोल और डीजल की खुदरा बिक्री पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये शुल्क दर परिवर्तन 6 मई, 2020 से प्रभावी होंगी।

 

केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर Excise Duty  में 10 रुपये और डीजल पर Excise Duty में  13 रुपये प्रति लीटर की जबजस्त  बढ़ोतरी की है। अब  एक्‍साइज ड्यूटी में इस बढ़ोतरी का पेट्रोल और डीजल की खुदरा बिक्री पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये शुल्क दर परिवर्तन 6 मई, 2020 से लागू होंगी। इस मूल्य वृद्धि को तेल विपणन कंपनियों द्वारा वहन किया जाएगा, जिससे पंप पर ईंधन की खुदरा कीमतों में कोई वृद्धि नहीं होगी। मालूम हो कि केंद्र सरकार ने Excise Duty   में बढ़ोतरी के लिए मार्च के महीने में लोकसभा में कानून में संशोधन किया था और सदन में वित्‍तीय बिल पास किया गया था।

 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण(Financeminister Nirmala sitharaman )  ने वित्त विधेयक 2020 में एक सीमा तक बदलाव किया था जिससे यह संभावना बन गई थी कि सरकार पेट्रोल और डीजल पर विशेष उत्पाद शुल्क बढ़ाकर क्रमशः 18 रुपये और 12 रुपये प्रति लीटर कर सकती है। लोकसभा में बहस के बिना वित्त विधेयक संशोधन के साथ पारित कर दिया गया था।

 

 पिछले  14 मार्च को पेट्रोल और डीजल पर  Excise Duty  में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी, जिससे राजस्व के तौर पर सालाना 39,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त बढ़ोतरी की संभावना थी। इस शुल्क वृद्धि में विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में 2 रुपये की बढ़ोतरी और सड़क और बुनियादी ढांचे के उपकरण  में 1 रुपये को जोड़ा गया था।

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