पंचायत चुनाव : राज्य निर्वाचन आयुक्त ने अधिकारियों-कर्मचारियों को दिए ये निर्देश, कही ये बात
भोपाल : शुक्रवार को मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव 2022 की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। तारीखों का ऐलान होते ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। जो अब 15 जुलाई 2022 तक प्रभावशील रहेगी।
वहीं, सामान्य प्रशासन विभाग ने शासन के सभी विभागाध्यक्ष, संभागायुक्त, कलेक्टर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को आदर्श आचरण संहिता और निर्वाचन आयोग के निर्देश पालन करने के आदेश जारी किया है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव एवं नगरीय निकाय निर्वाचन को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा की पंचायत निर्वाचन की घोषणा के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। यह अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ ही राजनैतिक दलों के लिये भी लागू होगी।
उन्होंने कहा कि निर्वाचन क्षेत्र में रैली, जुलूस, सभा आदि का आयोजन सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही किया जाये। शस्त्र लायसेंस निलंबन, सम्पत्ति विरूपण, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, अवैध शराब जब्ती की कार्यवाही सुनिश्चित करें। संवेदनशील एवं अति-संवेदनशील मतदान-केन्द्रों की पहचान कर सुरक्षा के समुचित प्रबंध करें। समय-समय पर स्टेंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित करें।
सिंह ने बताया कि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा तीनों चरण के लिये निर्वाचन की सूचना 30 मई, 2022 को जारी की जायेगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि मतदान सामग्री वितरण एवं प्राप्ति के लिये समुचित व्यवस्था करें। ई-टेण्डरिंग की प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन करें। सभी जिलों में कंट्रोल-रूम की स्थापना जल्द करें।