MP: 27% OBC आरक्षण मामले पर सुनवाई आज, सरकार को अभिमत दे चुके हैं महाधिवक्ता
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27%OBC आरक्षण मामले को लेकर सुनवाई आज, सरकार को अभिमत दे चुके हैं महाधिवक्ता
- OBC आरक्षण पर अंतिम सुनवाई आज
- राज्य सरकार पूर्व में ही लगा चुकी है स्थगन आदेश हटाने का अंतरिम आवेदन
- सरकार की तरफ से तुषार मेहता और पुरुषेंद्र कौरव रखेंगे पक्ष
जबलपुर:- ओबीसी आरक्षण को लेकर आज हाईकोर्ट में अंतरिम सुनवाई होने जा रही है.
ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिलाने के लिए सरकार की तरफ बड़े एडवोकेट पक्ष रखेंगे.राज्य सरकार पहले ही सभी स्थगन आदेश हटाने का अंतरिम आवेदन लगा चुकी है। आज से शुरू हो रहे अंतिम बहस में राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव पक्ष रखेंगे।
महाधिवक्ता पुष्पेंद्र कौरव ने पिछले दिनों सरकार को दिया था अभिमत
Obc 27% आरक्षण को लेकर महाधिवक्ता पुष्पेंद्र कौरव ने पिछले दिनों ही सरकार को अभिमत दिया था. महाधिवक्ता ने कहा था कि कोर्ट में चल रहे 6 प्रकरणों को छोड़कर अन्य सभी मामलों में 27% आरक्षण लागू करने के लिए स्वतंत्रता है. सभी नियुक्तियों, प्रवेश परीक्षा में सरकार 27% आरक्षण लागू कर सकती है.
हाईकोर्ट ने अंतरिम सुनवाई में सभी पक्षों को मौजूद रहने के लिए आदेश:-
हाईकोर्ट ने 01 सितंबर यानि आज होने वाली अंतरिम सुनवाई में सभी पक्षों को मौजूद रहने का आदेश दिया है। MP में OBC को 27% आरक्षण देने के मामले में सरकार की ओर से कहा गया है कि OBC की संख्या अन्य वर्गों की अपेक्षा अधिक है। इस कारण OBC वर्ग को 27% आरक्षण दिया जा सकता है।
आगे सुनवाई के बाद यह स्थिति साफ होगी कि हाई कोर्ट का क्या फैसला है

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