MP में नई शराब नीति लागू, आज से नहीं दिखाई देंगे ‘शराब अहाते’ और ‘शॉप बार’
भोपाल। मध्यप्रदेश में 1 अप्रैल यानी आज से नई शराब नीति लागू हो गई है। जिसके चलते प्रदेश में अब ‘शराब अहाते’ और ‘शॉप बार’ नहीं दिखाई देंगे। नई शराब नीति में अहाते खोलने की इजाजन नहीं होगी। शराब दुकान अब शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल से 100 मीटर दूर रहेंगी। मंदिर, मस्जिद या अन्य धार्मिक स्थल से भी 100 मीटर दूर होंगी। प्रदेश में शराब दुकानों के साथ करीब 2611 अहाते और शॉप बार पर खोलने की इजाजत नहीं है। मदिरा की दुकानों पर बैठ कर किसी को भी शराब पीने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही सरकार ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने का फैसला लिया है। शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये अधिक का जुर्माना लगेगा। दूसरी बार शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित होगा।
पूर्व CM की मांग का असर
बता दें कि प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती पिछले कई सालों से शराब बंदी की मांग कर रही है। उन्होंने कई बार इसे लेकर आंदोलन भी किया। उमा भारती ने शिवराज सरकार को नई शराब नीति के लिए सुझाव भी दिए थे। जिसमें अहाते बंद करने, धार्मिक, शैक्षणिक संस्थानों के आसपास से शराब दुकानों की दूरी का दायरा बढ़ाने, शराब दुकानों के आगे उससे होने वाले दुष्परिणामों के होर्डिंग लगाने समेत अन्य सुझाव शामिल थे।