Lockdown 4 : मध्यप्रदेश में ज़ारी हो गई है गाइडलाइन्स जान लें कौन से जोन में क्या खुला रहेगा
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भोपाल डेस्क, गौतम कुमार
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज लॉकडाउन 4 में क्या-क्या छूट मिलेंगी और कहां-कहां मिलेगी इसकी जानकारी दी है। सीएम शिवराज ने कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन-04 एक अलग ढंग और एक अलग स्वरूप में होगा। हमें जान के साथ जहान भी बचाना है। बता दें कि मध्प्रयदेश में लॉकडाउन-04 के अंतर्गत सभी जिलों को दो जोन रेड एवं ग्रीन में बांटा गया है। सभी संक्रमित क्षेत्रों में विशेष प्रतिबंध जारी रहेंगे। साथ ही कन्टेनमेंट जोन में कोई भी छूट नहीं दी गई है।
कन्टेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं
सीएम चौहान ने कहा कि लॉकडाउन-04 में सभी कन्टेनमेंट क्षेत्रों में पहले कि तरह प्रतिबंध जारी रहेंगे और सिर्फ ज्यादा जरूरी गतिविधियों की ही अनुमति होगी। इस जोन में आवा-जाही पर प्रतिबंध रहेगा और सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की जा सकेगी। कंटेनमेंट एरिया में अभी कोई भी व्यापार संचालित नहीं होंगे लेकिन इसके बाहरआने वाले सभी स्थानों पर व्यपार और उद्योग संचालित किये जा सकेंगे।
रेड और ग्रीन जोन
श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश को दो जोन में बांटा गया है रेड और ग्रीन। रेड जोन के अंदर इंदौर, उज्जैन जिले का संपूर्ण क्षेत्र, भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, खण्डवा एवं देवास के नगर पालिक निगम तथा मंदसौर, नीमच, धार व कुक्षी के नगर पालिका क्षेत्र होंगे। प्रदेश के शेष सभी जिले ग्रीन जोन में रखे गए हैं। रेड जोन वाले जिलों में अगले आदेश तक बाजार बंद रहेंगे तथा इसके एक सप्ताह बाद समीक्षा कर निर्णय लिया जाएगा।
रेड जोन में ये छूट
रेड जोन के अंदर आने वाले मोहल्ले की दुकानें, स्टैंडअलोन दुकानें, रहवासी परिसर की दुकानें तथा बाजारों में स्थित आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। ऑनलाइन शिक्षा चालू रहेगी। मेडिकल, पुलिस आवास, क्वारंटाइन सेंटर, फंसे हुए लोगों के भोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले होटल, बस डिपो, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट में संचालित कैंटीन, होम डिलेवरी करने वाले रेस्टोरेंट के किचन, स्पोट्स काम्पलेक्स, स्टेडियम (बिना दर्शकों के), सभी प्रकार का माल परिवहन, कार्गो मूवमेंट तथा उनके खाली वाहनों का मूवमेंट जारी रहेंगे। साथ ही सभी स्वास्थ्यकर्मियों एवं सफाईकमियों का आवागमन, उद्योगों के लिए श्रमिकों को लाने ले जाने की बसें तथा शासकीय एवं निजी कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चालू रहेंगे।
ग्रीन जोन में यह छूट
ग्रीन जोन सभी क्षेत्रों के लिए प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर शेष सभी प्रकार की गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी। इन क्षेत्रों में अन्य कोई पाबंदी नहीं रहेगी, सभी दुकानें एवं बाजार खुले रहेंगे, सब्जी मंडियां खुलेंगी, निजी व शासकीय कार्यालय पूरी क्षमता से चलेंगे तथा निजी वाहनों से आवागमन किया जा सकेगा। यदि किसी ग्रीन जोन जिले में पॉजिटिव प्रकरण बढ़ते है तो वह रेड जोन में परिवर्तित किया जा सकेगा। अपना जिला ग्रीन बना रहे इसके लिए सभी सावधानियां बरतें।
सभी जोन में ये गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी
सभी जोन्स में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, प्रशिक्षण संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, होस्पिटेलिटी सेवाएं, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार, ऑडिटोरियम प्रतिबंधित रहेंगे। इन जोन्स में सामुदायिक कार्यक्रम, सभी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन नहीं हो सकेंगे। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल तथा धार्मिक सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों का आवागमन केवल अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक परिवहन की बसें अभी एक सप्ताह तक प्रतिबंधित रहेंगी तथा इसके बाद समीक्षा कर निर्णय लिया जाएगा।




