सभी खबरें

लॉकडाउन 4 : दो राज्य चाहें तो आपसी सहमती से चालु करवा सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जान लें नई गाइडलाइन्स

भोपाल डेस्क 

कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए पूरे देश में 54 दिनों से जारी लॉकडाउन को बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि कोरोनावायरस से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ाई गई। NDMA ने कहा कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है। लॉकडाउन को बढ़ाए जाने के बाद गृह मंत्रालय ने इसे लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए।

क्या खुला रहेगा क्या बंद रहेगा?

  • दिशा-निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन 4 में निषिद्ध क्षेत्रों में स्थित दुकानों और मॉल के अलावा सोमवार से सभी दुकानों को अलग-अलग समय पर खोलने की अनुमति है।
  • पहले की तरह इस लॉकडाउन में भी सभी तरह के आयोजनों पर पाबंदी बनी रहेगी जैसे कि शादी सामाजिक कार्यक्रम अंत्येष्टि आदि।
  • सभी ऐसे स्थान जहां पर भी भीड़ इकट्ठा हो सकती है वे भी बंद रहेंगे जैसे कि जिम, स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल आदि।
  • होटल और रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी की छूट दी गई है लेकिन इन्हें खोलने पर पाबंदी पहले की तरह अभी भी जारी रहे रहेगी।
  • मेट्रो रेल और हवाई यात्राओं पर अभी भी प्रतिबंध रहेगा और अगले 14 दिनों तक कोई भी अंतरराष्ट्रीय उड़ान नहीं भरी जाएगी।
  • ऐसे स्पोर्ट्स कंपलेक्स जहां दर्शकों की बैठने की जगह नहीं है उसे खोला जा सकेगा।
  •  राजनीतिक और सामाजिक सभाओं पर रोक जारी रहेगी और सभी धार्मिक स्थल जैसे कि मंदिर मस्जिद और अन्य सभी धार्मिक स्थल अभी भी बंद ही रहेंगे।
  • रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में क्या खोलना है और क्या बंद रखना है इसका फैसला केंद्र ने राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। अपने-अपने राज्य में सरकारें तय करेंगे कि उन्हें किस जोन में क्या राहत देनी है या नहीं देनी है।
  • एक नया नियम जो लागू हुआ है वह है म्यूच्यूअल ट्रांसपोर्टेशन का अगर दो राज्य आपस में सहमत हैं तो वह अपने राज्यों के बीच में ट्रांसपोर्टेशन चालू कर पाएंगे।
  • उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि उनके राज्य में हाईवे पर श्रमिकों की आवाजाही पर रोक रहेगी, इसके बाद आज केंद्र ने भी यह स्पष्ट कर दिया कि देश के किसी भी हाईवे में श्रमिकों की आवाजाही पर पूर्णत रोक रहेगी।अगर कोई भी श्रमिक किसी भी राज्य के हाईवे पर पाए जाते हैं तो वह राज्य की जिम्मेदारी होगी कि उनको पास के स्टेशन या बस स्टैंड पर पहुंचाया जाए अन्यथा उनके घर पहुंचने की व्यवस्था की जाए।
  • आवश्यक लोग जैसे की फैक्ट्री के वर्कर या अन्य संस्थानों में काम करने वाले लोगों के लिए राज्य सरकार सभी नियम कायदों को फॉलो करते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू कर सकती है, लेकिन उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य है। लेकिन कन्टेनमेंट जोन और रेड जोन एरिया में ट्रांसपोर्टेशन अभी भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
  • जिनकी उम्र 65 वर्षों से ज्यादा है या 10 वर्ष से कम है उनके लिए टोटल लॉकडाउन अभी भी जारी रहेगा यानी कि उनके घरों से निकलने पर प्रतिबंध अभी भी बना रहेगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button