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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भोपाल में स्मार्ट सिटी कंपनी को बड़ा झटका, निर्माण कार्य पर लगाई रोक जानिए क्या है कारण

 मध्यप्रदेश /भोपाल (Bhopal) – :लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT ) ने भोपाल में स्मार्ट सिटी कंपनी को बड़ा झटका दिया है. एनजीटी  ने आदेश दिया है कि जब तक स्मार्ट सिटी के मास्टर प्लान में बदलाव कर ग्रीन बेल्ट एरिया (green belt) नहीं बढ़ाया जाता तब तक निर्माण कार्य पर रोक रहेगी.

  टीटी नगर स्टेडियम(Tt nagar stadium), दशहरा मैदान(Dussehra maidan) और कुछ सड़कों के किनारे खाली जमीन को ग्रीन बेल्ट दर्शाया गया. अभी इन जगह को  दूसरे काम में इस्तेमाल किया जा रहा है.

 ग्रीन लॉयर्स ने NGT में स्मार्ट सिटी कंपनी और नगर निगम(Nagar nigam ) के खिलाफ याचिका लगाई थी. याचिका में आरोप लगाए गए थे कि स्मार्ट सिटी कंपनी निर्माण कार्य में पर्यावरण नियमों का पालन नहीं कर रही है. ग्रीन बेल्ट एरिया को कंपनी ने मास्टर प्लान में कम कर दिया है और कमर्शियल एरिया को बढ़ा दिया है. ऐसा करने से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है.

 अब NGT ने लगाई रोक

पर्यावरण स्वीकृति 2018 में जारी की गई थी. उसी दिन से उसमें 23.53 हैक्टेयर ज़मीन में पेड़ लगाए जाने थे. लेकिन स्टेट एनवायरन इंपैक्ट एसेसमेंट अथॉरिटी ने एक जगह टाइपिंग मिस्टेक का गलत फायदा उठाया उसने 17%प्रतिशत  को आधा कर 8.5%प्रतिशत  बना दिया. एनजीटी में याचिका  के बाद स्मार्ट सिटी कंपनी और नगर निगम की पोल खुल गई. याचिका के जवाब में स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन, भोपाल नगर निगम ने NGT से इन सारे तथ्यों को छुपाकर 17% की जगह 8.5% ग्रीनबेल्ट की बात बताई और सिया के  दस्तावेज को छुपाकर जवाब दाखिल कर दिए गए. यह जानकारी छुपाना अब महंगा पड़ गया है.  जब तक मास्टर प्लान में ग्रेड बैंड को लेकर बदलाव नहीं होता है तब तक NGT ने निर्माण से रोक हटाने से साफ इनकार कर दिया है.

यहां हुई  गलती

भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम, दशहरा मैदान और कुछ सड़कों के किनारे खाली जमीन को ग्रीन बेल्ट दर्शाया गया. यह दावा किया गया कि सिया ने जितना ग्रीन बेल्ट रखने को कहा था उसके लिए एरिया छोड़ा गया है.  यह गलत था. जिस जगह को ग्रीन बेल्ट बताया गया उस जगह का पहले से इस्तेमाल किया जा रहा था.

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