लव जिहाद कानून के मसौदे पर आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा करेंगे अधिकारियों के साथ मंथन,
लव जिहाद कानून के मसौदे पर आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा करेंगे अधिकारियों के साथ मंथन, सत्र शुरू होने से पहले कर लेनी है पूरी तैयारी
द लोकनीति डेस्क;गरिमा श्रीवास्तव
मध्यप्रदेश में आज लव जिहाद मसौदे पर गृहमंत्री अफसरों के साथ मंथन करने वाले हैं। कुछ दिन पहले प्रदेश में लव जिहाद को लेकर कानून बनाये गए थे।
लव जिहाद कानून के मसौदे पर आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अधिकारियों के साथ मंथन करेंगे। मसौदा तैयार हो जाने के बाद सीएम शिवराज के सामने प्रेजेंटेशन होगा.
विधानसभा सत्र में सरकार लाएगी ये अध्यादेश :-
सरकार असेंबली के अगले सेशन में लव जिहाद के खिलाफ बनाए जाने वाले कानून के लिए आर्डिनेंस लाएगी. जिसमें जुर्म गैर-जमानती होगा और मुजरिमों को पांच साल तक की सजा का प्रावधान रहेगा.
अगर किसी को अपना धर्म बदलना है. तो उसे ऐसा करने के लिए एक महीने पहले अदालत में अर्जी देनी पड़ेगी. जबकि जोर जबर्दस्ती या ताकत की बुनियाद पर की गयी शादी, धोखे से पहचान छिपाकर की गई शादी को इस कानून के तहत रद्द माना जाएगा. अगर किसी ने बिना अर्ज़ी के अपना धर्म बदल लिया तो तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
इसके साथ ही लव जिहाद करने वाले की जो मदद करेगा उसे भी मुल्ज़िम माना जाएगा और उसे अहम मुल्ज़िम की तरह की सजा दी जाएगी.
लव जेहाद के खिलाफ योगी सरकार का अध्यादेश, 10 साल तक की होगी सजा
लव-जिहाद को लेकर जारी देशव्यापी बहस के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 पास कर दिया। इस नए कानून के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बलपूर्वक, झूठ बोलकर, लालच देकर या अन्य किसी कपटपूर्ण तरीके से अथवा विवाह के लिए धर्म परिवर्तन गैर जमानती अपराध होगा। ऐसे में अब लव जिहाद करने वालों से योगी सरकार पूरी सख्ती से निपटेगी। महज शादी के लिए अगर लड़की का धर्म बदला गया तो न केवल ऐसी शादी अमान्य घोषित कर दी जाएगी, बल्कि धर्म परिवर्तन कराने वालों को दस साल तक जेल की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है।