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मध्य प्रदेश में नहीं होंगे नगरीय निकाय चुनाव, जानें क्या है कारण

मध्य प्रदेश में नहीं होंगे नगरीय निकाय चुनाव, जानें क्या है कारण 

 

भोपाल: मध्यप्रदेश में निकाय चुनाव पर एक बार फिर कोरोना संकट के बादल मंडराने लगे है जबलपुर हाईकोर्ट ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि अभी नगरीय निकाय चुनाव नहीं होंगे। दरअसल निर्वाचन आयोग ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान अपना जवाब पेश करते हुए कहा कि विशेषज्ञों की सलाह और कोरोना के हालातों की समीक्षा के बाद ही चुनाव कराने पर कोई अंतिम फैसला किया जाएघा। इसके साथ अपने जवाब में निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा है कि जब तक कोरोना की तीसरी लहर की स्थिति साफ नहीं होगी तब तक चुनाव नहीं कराए जाएंगे।  

 

हाईकोर्ट में जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग ने अपने जवाब में कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में कोरोना संक्रमण से बचाव की प्राथमिकता रखी जाएगी। याचिका में कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के तहत निकाय चुनाव पर रोक लगाने की मांग उठाई थी जिसके जवाब में निर्वाचन आयोग ने कोर्ट में यह जवाब पेश किया है।

 

मध्य प्रदेश में जल्द ही नगरीय निकाय के चुनाव होने की उम्मीद जताई जा रही थी. बताया जा रहा है कि महापौर और अध्यक्ष के चुनाव इस बार अप्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे, इसे लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर कहा है कि नगरीय निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से ही कराएं. यानी नगर निगमों में महापौर तथा नगर पालिकाओं के अध्यक्षों को पार्षद चुनेंगे। 

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