मुनव्वर फारुकी हुए रिहा, देर रात सुप्रीम कोर्ट ने दिए रिहा करने के आदेश
इंदौर। आखिरकार कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी को शनिवार रात 11 बजे रिहा कर दिया गया। इसके पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद उसे रिहा नहीं किया जा रहा था। जिसके बाद कयास लगे जा रहे थे कि कहीं कोई पेंच तो नहीं है। जमानत मिलने के बावजूद रिहा नहीं करने पर फारुकी के परिजन कोर्ट के आदेश की अवमानना की याचिका लेकर शनिवार को वापस सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। जिसके बाद कोर्ट ने रात में ही सुनवाई करते हुए फारुकी को तुरंत रिहा करने के आदेश दिए। जिसके बाद देर रात उसे रिहा किया गया।
देर से रिहाई का कारण बताते हुए एक जेल अधिकारी ने कहा कि प्रयागराज में भी फारुकी के खिलाफ ऍफ़आईआर दर्ज थी। जिस पर हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया था। इसी सम्बन्ध में आदेश का इंतज़ार किया जा रहा था। हालाँकि शुक्रवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज हाई कोर्ट के प्रोडक्शन वारंट पर रोक लगा दी थी।
इससे पहले 1 जनवरी को इंदौर में कॉमेडी शो के दौरान हिन्द रक्षक संगठन के सदस्य फारुकी को हिन्दू देवी देवताओं का अपमान करने और अमित शाह पर अभद्र टिपण्णी करने के आरोप में तुकोगंज थाने लेकर गए थे। जहां फारूकी के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद फारुकी के वकील विवेक तन्खा द्वारा हाई कोर्ट में अपील की गई थी। लेकिन 28 जनवरी को हाई कोर्ट ने जमानत याचिका ख़ारिज कर दी थी। जिसके बाद फारुकी के वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। जहां से शुक्रवार को उन्हें जमानत दी गई।