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MP : लागू किया गया ये कानून, ग्रह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान

भोपाल : मध्यप्रदेश में संपत्ति नुकसान वसूली कानून लागू हो गया है। राज्य सरकार द्वारा कानून की अधिसूचना जारी की गई थी। जिसे अब गजट नोटिफिकेशन (में लाया गया है।

इस मामलें में मध्यप्रदेश के गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने बताया कि अधिनियम राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावी हो गया है। निजी अथवा सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाये जाने पर वसूली के लिये दावा किया जा सकेगा।

गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया इस संबंध में 30 अप्रैल, 2022 को मध्यप्रदेश राजपत्र में मध्यप्रदेश लोक एवं निजी सम्पत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली अधिनियम संबंधी अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है।

बता दे कि अब किसी भी दंगे-फसाद हड़ताल और धरना प्रदर्शन में निजी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर उसकी भरपाई दंगेबाजे को करनी होगी।

इसके अलावा सांप्रदायिक दंगे-हड़ताल धरना प्रदर्शन और जुलूस के दौरान पत्थरबाजी करने पर निजी संपत्ति, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचती है तो जिस ने नुकसान पहुंचाया है। उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा।

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