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MP : धार्मिक कार्यक्रम और त्योहारों के मद्देनजर, गृह विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन, कलेक्टर्स को दिए ये निर्देश

- कोरोना के बीच देशभर में त्योहारों का सिलसिला शुरू
- कोरोना संक्रमण के रोकथाम-बचाव हेतु जारी की गई नई गाइडलाइन
- प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर्स को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश
भोपाल : देशभर में त्योहारों का सिलसिला शुरू हो गया है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना की तीसरी लहर का खतरा भी अभी बना हुआ है। बता दे कि देश के कई राज्य ऐसे है जहां अभी भी कोरोना के नए मामले देखे जा रहे हैं।
मध्यप्रदेश में कोरोना केसों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके अलावा त्योहारों के मद्देनजर भी बाज़ारो में भीड़ देखी जा रही है। जिसके तहत अब गृह विभाग द्वारा कोरोना संक्रमण के रोकथाम और बचाव हेतु नई गाइडलाइन जारी की गई है।
प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना की वर्तमान स्थिति और त्योहारों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर्स को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। वही धार्मिक कार्यक्रम और त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए इस के दिशा निर्देश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
ये है नई गाइडलाइन
- मध्यप्रदेश में पंडाल का आकार अधिकतम 30 से 45 फीट नियत किया गया है।
- झांकी स्तर पर श्रद्धालु दर्शन की भीड़ एकत्र ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो।
- ताजिया और मूर्ति के विसर्जन संबंधित आयोजन समिति द्वारा लिया जाएगा।
- विसर्जन स्तर पर ले जाने के लिए अधिकतम 10 व्यक्ति के समूह को अनुमति दी गई है।
- इसके लिए आयोजकों को जिला प्रशासन से लिखित अनुमति प्राप्त करना आवश्यक किया गया है।
- प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि विसर्जन के लिए अधिक से अधिक उपयुक्त स्थानों का चयन किया जाए। जिससे भीड़ ना हो। विसर्जन के लिए सामूहिक चल समारोह को भी अनुमति नहीं दी गई है।
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