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मध्यप्रदेश में दी गई ब्यूटीपार्लर और सैलून खोलने की अनुमति

बड़वानी से हेमंत नागजीरिया की रिपोर्ट:– अब पूरे मध्यप्रदेश में सैलून को खोलने की अनुमति होगी।मध्यप्रदेश शासन गृह मंत्रालय के द्वारा जारी गाईड लाइन में सैलून, पार्लर के दुकान खोलने की अनुमति प्रदान कर दी हैं। जिसमे विशेष हैं कि सर्दी,खासी,जुकाम, और बुखार से पीड़ित का Salon में प्रवेश प्रतिबंधित होगा। सैलून केे मुख्य द्वार पर सेनेटजर हाथ धोने की सुविधाएं रखना अनिवार्य है। Salon  संचालन कर्ता को सेनेटाइज की हुई कंघी, कैंची आदि का इस्तेमाल करना होगा,मास्क,  एप्रन ,ग्लब्स पहनना होगा, प्रत्येक ग्राहक हेतु डिस्पोजल पृथक तोलिया,या पेपर का इस्तेमाल अनिवार्य होगा।हर ग्राहक की कटिंग और शेव करने के पश्चात सेनेटाइज करना होगा. कमरे और टाइल्स को भी सेनेटाइज कियाा जाएगा ।अब सैलून जाने वाले लोगों को कुछ सामान अपने साथ लेकर जाना होगा। जिला प्रशासन की टीम लगातार इसकी मॉनिटरिंग करेगी।

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