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प्रदेश की महिलाओं कि सुरक्षा के लिए लिए गया बड़ा फैसला, अब मामला दर्ज़ करने घर आएगी पुलिस और भी बहुत कुछ

  • किसी में थाने में शिकायत दर्ज करवाएं 
  • कोई थाने में आने के लिए बाध्य नहीं कर सकता 

भोपाल। गौतम कुमार 

कार्यभार सँभालने के बाद से हीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। चाहे वह कांग्रेस के दिए गए बयानों पर जवाबी हमला बोलना हो या किस शहीद के परिवार की मदद करना। डॉ मिश्रा हर वक़्त एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। ताज़ा मामला महिला अधिकार और उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है।दरअसल गृह मंत्रालय में कई दिनों से कुछ बड़े निर्णय अटके हुए थे। ऐसा मानिक्ये कि यह निर्णय जैसे डॉ मिश्रा का ही इंतज़ार कर रहे थे। 

सबसे पहले तो गृह मंत्री ने महिलाओं के लिए घर से बैठे FIR कराने की सहूलियत दी और इसका नाम दिया गया FIR AT YOUR HOME। इसके तुरंत बाद आज एक और निर्णय लिया गया है। और इस निर्णय को नाम दिया गया है एक सेल का। प्रदेश कि महिलाएं अब कहीं से भी, कभी भी और किसी भी रैंक के ऑफिसर से बिना थाने गए FIR दर्ज करवा सकती है। इसके लिए WOMAN CRIME CELL को एक्टिव किया गया है। महिलाओं को बताया जा रहा है कि यदि उनके साथ कोई अपराध हुआ है तो वह मध्य प्रदेश के किसी भी पुलिस थाने में मामला दर्ज करा सकती हैं। 

थाने नहीं जाना होगा थाना आपके घर आएगा 

लैंगिक अपराधों को रोकने के लिए और महिलाओं कि सुविधा के लिए यह कार्यक्रम लाया गया है। इसके तहत जहां पहले महिलाओं को किसी महिला थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवानी होती थी वहीं अब वह किसी भी थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है। चाहे वह कोई सा भी थाना हो। कोई भी थानेदार उसकी शिकायत दर्ज करने से मना नहीं कर सकता। यहाँ तक कि महिला चाहे तो फ़ोन के ज़रिये भी शिकायत दर्ज करवा सकती है। महिला की शिकायत पर किसी महिला कांस्टेबल या अधिकारी को पीड़िता के घर या घटनास्थल जाकर उसकी शिकायत सुननी होगी। बयान दर्ज कराने के लिए भी पीड़ित महिला के घर जाना होगा। 

 

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