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पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा को 6 महीने की जेल

भोपाल / खाईद जौहर – पूर्व मंत्री और भोजपुर से भाजपा विधायक सुरेंद्र पटवा को 6 महीने की जेल और 30 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई हैं। हालांकि, पटवा को जमानत मिल गई। बताया जा रहा है कि अदालत से सजा सुनाए जाने के बाद सुरेंद्र पटवा ने हाइकोर्ट से स्थगन लाने के लिए एक महीने के समय की मांग की करते हुए अर्जी पेश की। न्यायाधीश ने सुरेंद्र पटवा को 25-25 हजार रुपए की जमानत पेश करने पर एक महीने की मोहलत देते हुए जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।

इस मामले में सुरेंद्र पटवा को पाया गया दोषी 

राजधानी की एक विशेष अदालत ने पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा को चैक बाउंस के दो मामलों को दोषी माना हैं। जिसके बाद बुधवार को सांसदों और विधायकों के मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने यह फैसला सुनाया। बताया जा रहा है कि 12 लाख के मामले में 18 लाख जुर्माना और 8 लाख के मामले में 12 लाख रुपए के जुर्माने और छह महीने की जेल की सजा सुनाई।

सुरेंद्र पटवा ने लिए थे 20 लाख रुपए उधार

सुरेंद्र पटवा ने अपने कामकाज के लिये इंदौर निवासी प्रकाश सशीत्तल और उनकी पत्नी मीनाक्षी सशीत्तल से 20 लाख रुपए उधार लिये थे। बताया जा रहा है कि सुरेंद्र पटवा को प्रकाश ने 12 लाख रुपए और मीनाक्षी ने 8 लाख रुपए उधार दिये थे। जिसके बाद पटवा ने इन दोनों को उधारी की रकम के भुगतान के लिये अलग-अलग चैक दिए। जब यह चैक भुगतान के लिए बैंक में पेश किए तो वे बाउंस हो गए। 

पटवा को भेजा गया था नोटिस 

चैक बाउंस हो जाने के बाद प्रकाश और मीनाक्षी ने विधिक नोटिस देकर सुरेंद्र से 20 लाख रुपयों की मांग की। रकम न मिलने पर उन्होंने अदालत में मामला रखा। जिसके बाद बुधवार को राजधानी की एक विशेष अदालत उन्हें इस मामले में दोषी पाया, और उन्हें 6 महीने की जेल और 30 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। 

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