MP : अवैध कॉलोनी को वैध करने का विधेयक पास, राज्यपाल की मंजूरी के बाद सरकार इसे करेगी लागू

भोपाल : अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए सरकार लंबे समय से प्रक्रिया कर रही थी। जो मंगलवार को पूरी हो सकी। भारी हंगामे के बीच MP विधानसभा में अवैध कॉलोनी को वैध करने का विधेयक सरकार ने पारित कर दिया। अब राज्यपाल की मंजूरी और अन्य प्रक्रियाओं के बाद प्रदेशभर में स्थित अवैध कॉलोनियां नियमित हो सकेगी और वहां नगरीय निकाय लोगों को सुविधाएं मुहैया करा सकेंगे।
प्रशासन की मानें तो भोपाल शहर में अवैध कॉलोनियों की संख्या 593 है। इसमें शहरी क्षेत्र में 150 व ग्रामीण क्षेत्र में 443 कॉलोनियां शामिल हैं। जिनमें लाखों लोग रह रहे हैं, लेकिन अवैध होने के कारण नगर निगम सड़क, पानी या सीवेज जैसी सुविधाएं नहीं दे पा रहा है। लेकिन अब विधेयक पारित हो चूका हैं। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही सरकार इसे लागू करेगी। इसके बाद प्रदेशभर की अवैध कॉलोनियों के नियमित होने के रास्ते खुल जाएंगे। इन अवैध कॉलोनियों में रह रहे लोग अपने घर के अवैध हिस्से को भी वैध करा सकेंगे। साइड और पीछे निर्माण करने पर अतिरिक्त शुल्क चुकाकर छूट ली जा सकती है।
भोपाल में अवैध कॉलोनियां
- हुजूर तहसील में 390
- टीटी नगर सर्किल में 67
- कोलार में 65
- बैरागढ़ सर्किल में 30
- एमपी नगर सर्किल में 19
- गोविंदपुरा में 12
- बैरसिया तहसील में 10
बता दे कि भोपाल में आवासीय क्षेत्र में सामान्य तौर पर FAR 1.25 है अर्थात यदि आपके पास 1000 वर्ग फीट का प्लॉट है, तो उस पर 1250 वर्गफीट निर्माण की अनुमति मिल सकती है। अभी उसमें 10% अधिक निर्माण यानी 1375 वर्ग फीट तक निर्माण को वैध कराया जा सकता है। एक्ट लागू होने के बाद 1625 वर्ग फीट तक निर्माण को वैध कराया जा सकेगा।




