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MP: राजधानी में प्राइवेट स्कूल-कॉलेज संचालकों ने बुक या स्टेशनरी खरीदने के लिए बनाया दबाव तो दर्ज होंगे केस

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में अब प्राइवेट स्कूल और कॉलेज संचालकों की मनमानी उन्हें भारी पड़ सकती है। दअरसल भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने एक बड़ा फैसला लिया हैं। जिसके चलते भोपाल के किसी भी स्कूल या फिर कॉलेज ने विशेष दुकान से यूनिफॉर्म, बुक या स्टेशनरी खरीदने के लिए दवाब बनाया तो उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। शिक्षण सत्र शुरू होने पर कई अशासकीय शिक्षण संस्थानों से प्रबंधन द्वारा शाला में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उनके द्वारा बताई गई विशेष दुकान से ही पुस्तक, यूनिफॉर्म और अन्य सामग्री लेने के लिया कहा जाता हैं। जिसके चलते भोपाल कलेक्टर ने यह बड़ा कदम उठाया हैं।

भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं के एकाधिकार खत्म करने के लिए धारा 144 के तहत यह आदेश जारी किया हैं। अब संचालक स्कूली सामग्री से जुड़ी किसी भी चीज को खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। वहीं जो इस आदेश का उल्लंघन करेगा उस पर स्कूल संचालक, प्राचार्य के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

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