मध्यप्रदेश : पुलिस मुख्यालय ने जारी किया पुलिस महकमें से जुड़े बड़े आदेश, पुलिसकर्मियों में हलचल तेज

मध्यप्रदेश : पुलिस मुख्यालय ने जारी किया पुलिस महकमें से जुड़े बड़े आदेश, पुलिसकर्मियों में हलचल तेज
भोपाल/राजकमल पांडे | मप्र में पुलिस महकमों से जुडी बड़ी खबर आ रही है. जहां मप्र पुलिस मुख्यालय द्वारा यह आदेश जारी किया गया है कि थाने में किसी भी कर्मचारी की एक पद पर पदस्थापना सामान्य रूप से 4 वर्ष तक ही रह सकती है. या अधिकतम 5 वर्ष की होगी. आने वाले 20 फरवरी तक इस निर्देश का पालन करना अनिवार्य है.
सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि पीएचक्यू ने सभी वरिष्ठ अधीक्षकों को पत्र लिख इस संबंध में जानकारी अपडेट करने को कहा है. पत्र में कहा गया है कि थानों में सिपाही से लेकर उप निरीक्षक स्तर के कर्मचारी अधिकारियों की पदस्थापना अवधि के संबंध में निर्देश का पालन कड़ाई से सुनिश्चि किया जाए. आदेश में कहा गया है कि किसी भी कर्मचारी की एक पद पर पदस्थापना सामान्य तौर पर 4 वर्ष तथा अधिकतम 5 वर्ष से ज्यादा नहीं हो सकती है. एवं पदस्थापना पूरी होने बाद उन्हें उस पद पर उसी थाने में पदस्थ नही किया जाएगा. किसी एक थाने में पुनः पदस्थापना में कम से कम 3 वर्ष का अंतराल आवष्यक है. वहीं उपरोक्त सेवाकाल में स्थानांरण के साथ-साथ अटैचमेंट की समय अवधि भी शामिल रहेगी. सभी अपने जिले के प्रत्येक थाने में पदस्थ आरक्षक से लेकर उपनिरीक्षक की पदस्थापना के सेवाकाल परीक्षण करें एवं उक्त निर्देषों का कडाई से पालन प्रतिवेदन 20 फरवरी 2021 तक पुलिस मुख्यालय प्रस्तुत करें.




