बड़वानी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री रामेश्वर कोठे बड़वानी ने अपने फैसले मे नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म़ करने के आरोपी नूरला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
आरोपी नूरला पिता गोमला थाना नांगलवाडी को धारा 376(2)एफ भादवि 10 वर्ष का कारावास, धारा 376(2)आई भादवि में आजीवन कारावास, धारा 305 भादवि में 10 वर्ष का कारावास एवं धारा 3/4 एवं 5/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 16000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया है. अभियोजन की ओर से पैरवी दुष्यन्त सिंह रावत अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गई.
क्या था मामला?
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चैहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा बताया गया कि 26 सितम्बर 2018 को अभियोक्त्री जिसकी उम्र 12 वर्ष थी जंगल में गाय चराने गई थी. दोपहर 12 बजे के घर वापस आई तो उसने अपने पिता को बताया कि आरोपी नूरला ने उसके साथ दुष्कर्म किया है. फिर दूसरे दिन करीब आठ बजे अभियोक्त्री कहीं चली गई तो करीबन 9 बजे अभियोक्त्री का चप्पल एवं दुपट्टा खेत के कुएं की किनारे उसके पिता (फरियादी) को दिखा तब पीड़िता के पिता ने सोचा कि उसकी लडकी कुएं में कूद गई होगी. उसके बाद उसके लडके ने कुएं में कूदकर पानी में देखा तो अभियोक्त्री की लाश मिली. लाश को बाहर निकालकर रिपोर्ट करने के लिए थाना नांगलवाडी ले जाया गया.
रिपोर्ट में थाना नांगलवाडी में अपराध क्रं. 245/18 धारा 376 व 305 भादवि एवं 3/4, 5/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था.