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लॉकडाउन 4.0 : जबलपुर जिले में ऑड और ईवन का फॉर्मूला लगेगा , ग्रीन जोन में ही मिलेगी राहत

मध्यप्रदेश /जबलपुर (Jabalpur) – : केंद्र सरकार के निर्णय के आधार पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भरत यादव(Bharat Yadav) ने जिले में 18 मई से 31 मई तक लॉकडाउन (Lockdown)की अवधि को बढ़ा दिया है। इस विषय में आदेश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि कलेक्टर ने अपने बयान में कहा है कि सोमवार से सिर्फ ग्रीन जोन वाले क्षेत्र यानी जहां संक्रमित मरीज नहीं मिले हैं। वहीं कुछ गतिविधियों में छूट प्रदान की जाना है। जिसके विस्तृत आदेश जारी किए जाएंगे।

इसकी तैयारी भी की और शाम से सामान्य क्षेत्रों वाले बाजारों में देखने को मिली। जिन दुकानों को खोला जाना है, उन्हें निगम व प्रशासन चिन्हित करने में जुट गया । ऑड और ईवन के फॉर्मूले के तहत ही आज से कुछ गतिविधियों में छूट दी जाएगी। वहीं संक्रमण वाले तीन कंटेनमेंट जोन(Contentment zone) को भी डिनोटिफाइड(Dinotifaed) कर दिया गया है। अब इन क्षेत्रों में लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए लोगों को आवाजाही में छूट मिलने लगेगी।

अब यह से तीन कंटेनमेंट हटाए

पौंडी(Pauri) जनपद पंचायत मझौली(Majholi), बाजनामठ(Bajnamath) और कचनार(Kachnar) सिटी को कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है। यहां पहले सील होने वाले रास्तों को खोल दिया गया है। जिससे वहां की जनता छूट वाली अवधि में जरूरी सामग्री ले सकेगी। पर जो नियम दूसरे क्षेत्रों में लागू हैं, उसी तर्ज पर यहां भी लोग आवाजाही कर सकेंगे। बिना कर्फ्यू पास वाले या बिना वजह घूमने वालों पर पुलिस-प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। अब शहरी क्षेत्र में 11 कंटेनमेंट जोन ही रह गए हैं।

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