Lock Down 3.0 : खुलेगी शराब और पान की दुकानें, लेकिन इन शर्तों के आधार पर…!

नई दिल्ली/मध्यप्रदेश – कोरोना (Corona) जैसी गंभीर महामारी को रोकने के लिए देशभर में 3 मई (3 May) तक लॉक डाउन (Lockdown) लागू किया गया था। लेकिन 3 मई के आने से पहले ही मोदी सरकार (Modi Sarkaar) द्वारा इस लॉक डाउन को 2 हफ़्तों के लिए और बढ़ा दिया हैं। यानी अब देशभर में लॉक डाउन की अवधि 17 मई तक हो गई हैं।
हालांकि इस दौरान कुछ रियासत दी हैं। बता दे कि तीन जोन यानी रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन (Red, Orange and Green Zone) के मुताबिक छूट दी गई हैं। जरूरी सामान की दुकाने, मेडिकल की दुकाने खुलेंगी, इस दौरान कुछ एतिहाद बरतना होगा। खास बात है कि शराब (Liquor) और पान की दुकानों को भी खुलने की अनुमति दी गई हैं। लेकिन इस दौरान कुछ शर्तों का पालन करना होगा।
न्यूज एजेंसी एएनआई ने गृह मंत्रालय (Home Ministry) के हवाले से बताया कि ग्रीन जोन (Green Zone) में शराब और पान की दुकानें खुलेंगी। लेकिन इसका फायदा रेड और ऑरेंज जोन (Orange ZOne) को नहीं मिलेगा।
बता दे कि शराब की दुकानों और पान की दुकानों को एक दूसरे से न्यूनतम छह फीट की दूरी सुनिश्चित करते हुए ग्रीन जोन में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि दुकान पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति मौजूद न हों।