बाइक चलाना पड़ा महंगा, 25 साल तक नहीं मिलेगा लाइसेंस
ओडिशा (Odisha) के भद्रक जिले से एक बड़ा अनोखा मामला सामने आया है। यहां रहने वाले एक नाबालिग को बाइक चलाना महंगा पड़ गया। दरअसल वाहन चलाते पकड़े गए नाबालिग पर यहां की ट्रैफिक पुलिस ने नए मोटर व्हिकल एक्ट (Motor vehicle act) के तहत 42 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया है।
इसके साथ ही राज्य परिवहन प्राधिकरण ने ट्विटर पर कहा, 'वाहन के मालिक/वाहन चला रहे नाबालिग के परिजनों को जुर्माना (Fine) देना होगा और लड़के को 25 साल का होने तक ड्राइविंग लाइसेंस (DL) नहीं मिलेगा।' बताया जा रहा है कि जब भद्रक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के अधिकारियों ने गुरुवार को मोटरसाइकिल को रोका, तब नाबालिग बालक दो अन्य व्यक्तियों के साथ मोटरसाइकिल पर सवार था, जिसके बाद नाबालिग और वाहन मालिक के खिलाफ चालन किया गया।
जानें किस हिसाब से काटा गया 42500 रुपए का चालान
चालान में 500 का जुर्माना सामान्य अपराध, 5 हजार का जुर्माना बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने को लेकर, 5 हजार का जुर्माना बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने की अनुमति देने को लेकर, 5 हजार का जुर्माना यातायात नियमों की अनदेखी करने को लेकर, एक हजार रुपये का जुर्माना तीन सवारी बैठाने को लेकर, एक हजार का जुर्माना बिना हेलमेट के वाहन चलाने को लेकर और 25 हजार का जुर्माना नाबालिग द्वारा अपराध करने को लेकर लगाया गया है।