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मैं जिला / जनपद पंचायत अधिकारी हूँ, मैं नियमों को ताक पर रखकर कार्य करता हूँ, मैं किसी को भी जवाब नहीं देता हूँ, THE LOKNITI EXCLUSIVE

ग्राम पंचायत सिलोड़ी व जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा में भारी अनियमितता का यह आलम है कि, यहां पर ना तो प्रशासन के आदेश की बात मानी जा रही है और ना ही प्रशासन द्वारा जारी रूल बुक का पालन किया जा रहा है। यहां पर नियमों की लगातार अवहेलना व धज्जियां उड़ाई जा रही है, इसी से जुड़ा हुआ मामला है ग्राम पंचायत सिलोड़ी से जुड़ा हुआ जिसमें की वहां पर दिनांक 23 अक्टूबर 2019 के कार्यालय जिला पंचायत कटनी के आदेश, जिसको की मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा जिला कटनी को लिखा गया है, कि ग्राम पंचायत सिलोड़ी में सचिव का पद रिक्त होने पर वहां के रोजगार सहायक द्वारा सचिव वित्तीय प्रभार का कार्य किया जा रहा है । अतः इस हेतु सचिव की पदस्थापना आवश्यक होने का उल्लेख करते हुए लिखा गया है कि, श्री दुर्गा प्रसाद श्रीवास सचिव ग्राम पंचायत खमरिया बागरी को ग्राम पंचायत सिलोड़ी का अतिरिक्त प्रभार सौंपने हेतु अनुरोध किया गया है, इस हेतु तात्कालिक व्यवस्था के तहत इन्हें आगामी आदेश तक ग्राम पंचायत सिलोड़ी का अतिरिक्त सचिव प्रभार पर जाने का अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

आपको अब हम आपको बताना चाहते हैं, कि पूर्व में ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल, द्वारा जारी एक आदेश में साफ तौर पर यह लिखा गया था कि :- जिसका उल्लेख हम द लोकनीति की पिछली रिपोर्ट में भी कर चुके हैं की,
1) अतिरिक्त प्रभार की व्यवस्था तत्काल समाप्त की जाए,
2)किसी भी सचिव या रोजगार सहायक को एक से अधिक ग्राम पंचायत का कार्यभार ना दिया जाए,
3)प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए पूर्णकालिक सचिव या पूर्णकालिक सहायक सचिव की व्यवस्था को सुनिश्चित की जाए.

अब हम आपको एक और आदेश की पंक्ति पर लिखी गई सूचना बताते हैं,

इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि यदि स्थानांतरित ग्राम पंचायत में सचिव के रिश्तेदार नातेदार के पंचायत पदाधिकारी होने की स्थिति में अथवा ग्रह ग्राम में पदस्थापना होने पर संबंधित सचिव का स्थानांतरण निरस्त माना जाएगा जिसकी सूचना जिला पंचायत कार्यालय को दी जाएगी

यह आदेश पढ़ने के बाद आपको साफ तौर पर पता चल गया होगा कि प्रशासन ने इस व्यवस्था के लिए क्या आदेश और क्या मुख्य गाइडलाइन जारी की थी ।

हमारा आज का मामला इसी से जुड़ा हुआ है , जिसमें शासन के इन दोनों आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई है :-
 “ क्योंकि वर्तमान में जिस ग्राम पंचायत सचिव को खमरिया बागरी से ग्राम पंचायत सिलोड़ी का अतिरिक्त प्रभार सौंपने का अनुरोध किया है।
 यहां पर प्रशासन खुद ही अपने दिए हुए 2 आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा है और यह धज्जियां है :-

पहली कि किसी भी सचिव की उसके ग्रह ग्राम में नियुक्ति नहीं की जा सकती दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण कि किसी भी सचिव को एवं किसी भी रोजगार सहायक को अतिरिक्त प्रभार ना सौंपा जाए, इस पर सबसे बड़ा सवाल तो यह खड़ा होता है कि जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा सीईओ व जिला पंचायत कटनी सीईओ से की किस आदेश के तहत वह किस महत्वपूर्ण कानून के तहत यह आदेश पारित किया गया हम आपको बता दें कि जब हमारे एडिटर द्वारा
जिला पंचायत कटनी सीईओ से फोन पर बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि मैं पूरा मामला देखता हूं फिर आपको अवगत करा लूंगा लेकिन उसके बाद से कई बार इस सवाल के जवाब को उन्होंने कई बार फोन ना उठाकर इतिश्री करना उचित समझा। एवं एडिटर द्वारा व्हाट्सएप पर खबर की लिंक भी भेजी गई।

 खैर यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जिला पंचायत सीईओ कटनी इस अनियमितता पर क्या निर्णय लेते हैं और क्या कार्यवाही होती है और क्या जांच होती है, जानने के लिए जुड़े रहिए द लोकनीति के साथ।

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