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सिहोरा : काले सोने की चोरी, अब इतने करोड़ों का लगेगा अवैध उत्खनन करने वालों पर जुर्माना

सिहोरा : काले सोने की चोरी, अब इतने करोड़ों का लगेगा अवैध उत्खनन करने वालों पर जुर्माना
चन्नोटा-महगवां में आयरन ओर की अवैध खुदाई, भारतीय खान ब्यूरो(IBM)  की रिपोर्ट में 65 ग्रेड का निकला आयरन ओर, ग्रेडिंग के आधार पर 110 करोड़ भरना पड़ेगा जुर्माना 
 द लोकनीति डेस्क सिहोरा
सिहोरा और मझौली तहसील में शासकीय जमीन पर काले सोने (आयरन ओर) के अवैध उत्खनन के मामले में अवैध उत्खनन करने वालों पर प्रस्तावित 80 करोड़ नहीं बल्कि 110 करोड़ का जुर्माना  लगाया जाएगा। भारतीय खान ब्यूरो ने अवैध तरीके से खोदे गए आयरन ओर की जांच के दौरान यह पाया कि खोदा गया आयरन और 52 नहीं बल्कि 65 ग्रेड का है। इसके पहले खनिज विभाग ने 52 ग्रेड का आकलन करते हुए उसका बाजार मूल्य तय किया था। 

 सिहोरा के महगवां और मझौली तहसील चन्नोटा गांव में शासकीय भूमि पर लंबे समय से हो रहे आयरन ओर के अवैध खनन को लेकर प्रशासन और माइनिंग विभाग की टीम ने तीन जुलाई को छापा मारा था। दोनों अवैध खदानों में करीब 8 करोड़ पचास लाख रुपए से अधिक का आयरन ओर अवैध खुदाई सामने आई थी। प्रारंभिक आकलन में खनिज विभाग ने 52 ग्रेड के आधार पर बाजार मूल्य तय किया था। खनिज विभाग ने  खदान में अवैध तरीके से खुदाई करने वाली ब्रोकन हिल कंपनी के संचालक जगजीत सिंह वालिया और जित्तू भदौरिया पर अवैध उत्खनन औऱ परिवहन का प्रकरण दर्ज किया था।
 उच्च क्वालिटी खोदा गया था आयरन ओर :  भारतीय खान ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार खोदा आयरन ओर 65 ग्रेड का है आमतौर पर जबलपुर जिले और उसके आसपास के क्षेत्र में 51 ग्रेड का आयरन सबसे अच्छा माना जाता है। महगवां की अवैध खदान से 65 ग्रेड और चन्नोटा खदान से 51 ग्रेड का आयरन ओर खोदा गया था। महगवां खदान से निकाले गए आयरन ओर की कीमत कम करने से बढ़कर लगभग पांच करोड़ 50 लाख हो गई। चन्नोटा के आयरन ओर की कीमत पहले की तरह करीब 5 करोड़ पचास लाख रुपये थी। इस तरह दोनों का बाजार मूल्य 8 करोड़ पचास लाख से बढ़ाकर करीब 110 करोड़ हो गया है।
11 अगस्त तक जवाब दें, नही तो जुर्माने की कार्यवाई : जबलपुर खनिज अधिकारी एसएस बघेल के मुताबिक आईबीएम से मिली रिपोर्ट में खोदा गया आयरन ओर की ग्रेडिंग 65 मिली है।  जिसके आधार पर बाजार मूल्य 11 करोड़ तय किया गया है। इसलिए जुर्माने की राशि 110 करोड़ प्रस्तावित की गई है। न्यायालय ने जसजीत वालिया और जित्तू भदौरिया को फिर से नोटिस दिया है। 11 अगस्त तक जबाब नही देने पर जुर्माने की कार्यवाई की जाएगी।

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