खरीफ फसलों के लिए बीमा 31 जुलाई तक करा सकेंगे
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खरीफ फसलों के लिए बीमा 31 जुलाई तक करा सकेंगे
धार से मनीष आमले की रिपोर्ट – : उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास आर एल जामरे ने किसान भाईयों से अपील है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ मौसम मे अधिसूचित फसलो का बीमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक है। अऋणी कृृषक अधिसुचित फसलो का बीमा बैंक/लोक सेवा केन्द्र/फसल बीमा कम्पनी के प्रतिनिधी के माध्यम से स्वैच्छिक रुप से करा सकते है। ऋणी कृृषको का बीमा संबंधित बैंको के माध्यम से किया जावेगा।
भारत सरकार द्वारा खरीफ 2020 से सभी कृृषको हेतु योजना को एच्छिक किया गया है। इसी अनुक्रम मे योजना मे प्रावधान किया गया है की अल्पकालिक फसल ऋण लेने वाले ऋणी कृृषक जो की अपनी फसलो का बीमा नही करवाना चाहते, वे बीमांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई से 7 दिवस पूर्व अर्थात 24 जुलाई तक संबंधित बैंक को निर्धारित प्रपत्र मे लिखित मे आवेदन भरकर योजना से बाहर जा सकते है। बीमित फसलो में उड़द,मुंग, कपास, सोयाबीन एवं मक्का है। खरीफ मौसम मे सभी अनाज, दलहन, तिलहन फसलो हेतु बीमित राशि का अधिकतम दो प्रतिशत तथा कपास फसल हेतु अधिकतम 5 प्रतिशत प्रीमियम कृृषक भाईयो द्वारा देय है। अऋणी कृृषको हेतु फसल बीमा प्रस्ताव फार्म, आधार कार्ड, पहचान पत्र-शासन द्वारा मान्य दस्तावेज जैसे मतदाता परिचय पत्र, राषान कार्ड, पेन कार्ड, आधार कार्ड, समग्र आईडी, ड्रायविंग लायसेंस आदि, भू अधिकार प्रस्तिका, बुवाई प्रमाण पत्र-पटवारी या ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी दस्तावेज देना होगा।
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