रिलेशनशिप में स्वेच्छा से संबंध बनाना बलात्कार नहीं : हाईकोर्ट

ग्वालियर : ग्वालियर उच्च न्यायालय ने सेनजीत सिंह के खिलाफ दर्ज बलात्कार की f.i.r. को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने आगे कहा कि स्वेच्छा से संबंध बनाना बलात्कार नहीं है। बता दें कि फरियादी महिला ने सेनजीत सिंह के खिलाफ f.i.r. दर्ज करवाई थी जहां उनपर बलात्कार का मामला दर्ज था। जिसपर सुनवाई करते हुए ग्वालियर उच्च न्यायालय ने f.i.r. को खारिज करते हुए कहा कि से स्वेच्छा संबंध बनाना बलात्कार नहीं है।कोर्ट ने आगे कहा कि फरियादी महिला ने पहले पति से तलाक लिए बिना यह जानते हुए कि उसकी दूसरी शादी नहीं हो सकती है ,सेनजीत सिंह पर शादी के लिए दबाव बनाया। गलत तथ्यों पर आधारित मुकदमे को चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। न्यायमूर्ति जीएस अहवालिया ने उक्त आदेश के साथ आरोपी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में चल रहे कार्रवाई को भी समाप्त करने का आदेश दिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि रिलेशनशिप किसी दबाव में बने ऐसा फरियादी महिला के बयानों में नहीं कहा है। इसमें महिलाकी भी सहमति थी।लेकिन इसे गलत रंग देने की कोशिश की गई है।