चार साल पुराने मामले में कोर्ट ने किया फैसला, रिश्वतखोर पटवारी को 4 साल का सश्रम कारावास समेत अर्थदंड भी दिया

दतिया/प्रियंक केशरवानीः– दतिया कोर्ट ने पिछले चार साल पुराने मामले में फैसला सुना दिया है। मामले में रिश्वतखोर पटवारी ऋतुराज सिंह चौहान को न्यायालय ने चार साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपराधी को सश्रम कारावास के साथ-साथ अर्थदंड से भी दंडित किया है।
यह है पूरा मामला-
भरसूला निवासी करतार सिंह अपनी जमीन का सीमांकन एवं बटवारा करवाना चाहते थे। सीमांकन एवं बंटवारा तीन भाइयों के बाच होना था। काफी चक्कर लगाने के बाद भी पटवारी ने सीमांकन और बंटवारा नहीं किया बल्कि रिश्वत की मांग करने लगा, तब वहां पर पटवारी और करतार सिंह के बीच सात हजार रूपए में मामला तय हुआ और बतौर करतार सिहं ने पटवारी राजेंद्र बंशकार को पांच हजार रुपए दे दिए। इसके बाद करतार सिंह ने एक शिकायती आवेदन पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त को दिया। लोकायुक्त टीम ने विवेचना के दौरान राजेंद्र बंशकार को रिश्वत लेते हुए उसके घर से रंगे हांथों गिरफ्तार किया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषी पाया और सजा सुनाई।




