जहरीली शराब बेची तो मिलेगा मृत्युदंड , भरना होगा 25 लाख रूपए तक का जुर्माना

मध्यप्रदेश /भोपाल :अब मिलावटखोर हो जाएँ सावधान , बाजारों में जहरीली शराब बेचने वालों को मिलेगा मृत्युदंड | मिलावटी या जहरीली शराब से मौत होती है और इस अपराध में दूसरी बार कोई पकड़ा गया तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा , साथ ही उसे 25 लाख का जुर्माना भी भरना पड़ेगा | राज्य सरकार ने आबकारी एक्ट में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी दी है, विधानसभा के इसी मानसून सत्र में इसे पेश किया जाएगा |
पिछले कुछ दिनों में मध्यप्रदेश में जहरीली शराब को लेकर बहुत सारे मामले सामने आये हैं , इन्ही मामलों को मद्देनजर रखते हुए सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया है | बैठक में जब आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा की ओर से यह बिल रखा गया तो ग्रहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आबकारी पालिसी को लेकर भी बात रखी , वहीँ मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा की आज आबकारी एक्ट के बिल पर बात होगी | बहरहाल , आबकारी एक्ट में पांच बड़े संशोधन को मंजूरी दे दी गयी है |
जहरीली शराब अगर कोई बेचता हुआ पकड़ा गया तो पहली बार में सजा 6 माह से 6 साल तक और एक लाख रूपए तक का जुर्माना होगा , वहीँ दूसरी बार अपराध पर सजा 6 से 10 साल तक होगी और जुर्माना 5 लाख रूपए तक होगा | राज्य सरकार ने हेरिटेज शराब के लिए भी रास्ता खोल दिया है , एक्ट की धरा 4 में भी संशोधन किया गया है , जिसके तहत राज्य सरकार को यह अधिकार होगा की वह किसी भी प्रकार की शराब को ” हैरिटेज ” शराब घोषित कर सके | इससे महुआ में बनने वाली शराब अब हैरिटेज घोषित हो जाएगी |



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