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जहरीली शराब बेची तो मिलेगा मृत्युदंड , भरना होगा 25  लाख रूपए तक का जुर्माना 

मध्यप्रदेश /भोपाल :अब मिलावटखोर हो जाएँ सावधान , बाजारों में जहरीली शराब बेचने वालों को मिलेगा मृत्युदंड | मिलावटी या जहरीली शराब से मौत होती है और इस अपराध में  दूसरी बार कोई पकड़ा गया तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा , साथ ही उसे 25  लाख का जुर्माना  भी भरना पड़ेगा | राज्य सरकार  ने आबकारी एक्ट में  संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट में  मंजूरी दी है, विधानसभा के इसी मानसून सत्र में  इसे पेश किया जाएगा | 

पिछले कुछ दिनों में  मध्यप्रदेश में जहरीली शराब को लेकर बहुत सारे  मामले सामने आये  हैं , इन्ही मामलों  को मद्देनजर रखते हुए सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया है | बैठक में  जब आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा की ओर  से यह बिल रखा गया तो ग्रहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आबकारी  पालिसी को लेकर भी बात रखी , वहीँ मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा की आज आबकारी एक्ट के बिल पर बात होगी | बहरहाल , आबकारी एक्ट में  पांच बड़े संशोधन को मंजूरी दे दी गयी है |  

जहरीली शराब अगर कोई बेचता  हुआ पकड़ा गया तो पहली बार में सजा 6  माह से 6  साल तक और एक लाख रूपए तक का जुर्माना होगा , वहीँ दूसरी बार अपराध पर सजा 6  से 10  साल तक होगी और जुर्माना  5  लाख रूपए तक होगा | राज्य सरकार ने हेरिटेज शराब के लिए भी रास्ता खोल दिया है , एक्ट की धरा 4 में  भी संशोधन किया गया है , जिसके तहत राज्य सरकार  को यह अधिकार होगा की वह किसी भी प्रकार की शराब को ” हैरिटेज ” शराब घोषित कर सके | इससे महुआ में  बनने वाली शराब अब हैरिटेज घोषित हो जाएगी | 

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