किसानों के मुद्दे पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार पर जमकर फटकार, लगाया 25 हज़ार का जुर्माना, ये है पूरा मामला
भोपाल : आज से करीब 3 साल पहले कटनी के प्रमोद कुमार चतुर्वेदी सहित आठ किसान ने मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ता प्रमोद कुमार चतुर्वेदी ने कोर्ट को बताया कि साल 2018 में सरकार के द्वारा खरीदे गए गेहूं का भुगतान अभी तक नहीं किया गया। 4 साल गेहूं खरीदी के बीत गए हैं। बार-बार किसान अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर लगा रहे थे। फिर भी उन्हें अब तक उनके बकाए का भुगतान नहीं मिला। जिसके बाद 2019 में हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
अब इस मामलें में हाई कोर्ट ने सख्ती बरतते हुए राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाते हुए 25 हज़ार का जुर्माना भी लगाया है। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने सरकार पर ये जुर्माना लगाया है।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जुर्माना राशि जमा करने के साथ ही सरकार को जवाब पेश करना होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जुर्माने की राशि जवाब पेश नहीं करने वाले दोषी अधिकारी से 10 दिन के भीतर वसूली जाएगी और उसे हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति में जमा कराया जाएगा।
इससे पहले हाईकोर्ट ने राज्य शासन के कार्यशैली पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि सरकार एक तरफ तो खुद को किसान हितेषी बता रही है। वहीं, 3 साल से किसानों से जुड़े मुद्दे पर जवाब तक पेश नहीं कर पाई है।
इतना ही नहीं कोर्ट ने अगली सुनवाई के दौरान एसडीओ विजयराघौगढ़ और प्राथमिक कृषि साख समिति बरही के सचिव को हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। वहीं, अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी।