एमपीपीएससी : हाईकोर्ट ने आरक्षण मामले मे सुनवाई की तारीख 15 मार्च तक बढ़ाई
भोपाल/राजेश्वरी शर्मा: मध्यप्रदेश मे 22 मार्च से एमपीपीएससी की परीक्षाएँ होने जा रही है। लेकिन अब तक आरक्षण प्रतिशत की संख्या तय नही हुई है। हाईकोर्ट मे आरक्षण के केस का निर्णय अब तक नही आया है।
दरअसल हाईकोर्ट पिछडे वर्ग के उम्मीदवारों को सत्तर फीसदी आरक्षण देने के प्रस्ताव पर सहमत नहीं है। लेकिन राज्य सरकार ने ओबीसी को सत्ताईस फीसदी आरक्षण देने का निर्णय ले लिया है। हाई कोर्ट का कहना है की जनरल कैटेगरी और ओबीसी दोनों के ही कटऑफ मार्क 146 है। हाइकोर्ट चाहती है की जनरल कैटेगरी को 40 फीसदी आरक्षण मिले क्योंकि उन 40 फीसदी मे हर कैटेगरी के मेरिट छात्र व जनरल छात्र दोनों आएंगे। साथ ही जनरल और ओबीसी दोनों के कटऑफ मार्क 146 है।
लेकिन सरकार ने पहले ही ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने का निर्णय ले लिया। सरकार को इसमे जल्द से जल्द निर्णय लेने कि ज़रूरत है।
सरकार का कहना है कि 22 मार्च से परीक्षा शुरू होने वाली है, इसीलिए हाईकोर्ट सुनवाई कि तारीख को 15 मार्च तक ना ले जाते हुए पहले ही फैसला करे। वही हाईकोर्ट का कहना है कि तारीख 15 मार्च ही रहेगी।