खुशखबरी- 69000 शिक्षामित्रों पर सुप्रीम आदेश. 6 हफ्ते में शुरू करो प्रक्रिया
सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
- उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षामित्रों की भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष कोर्ट ने योगी सरकार को बची हुई सीटों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है।
तीन सदस्यीय बेंच ने दिया फैसला
- जस्टिस उदय उमेश ललित की अगुवाई वाली 3 न्यायमूर्तियों की खंडपीठ ने मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार 6 हफ्ते में भर्ती प्रक्रिया शुरू करे।
शुरू करें प्रक्रिया
- शीर्ष कोर्ट ने योगी सरकार को बची हुई सीटों पर शिक्षामित्रों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। उत्तर प्रदेश सरकार 6 हफ्ते में भर्ती प्रक्रिया शुरू करे।
पूरी भर्ती 6 महीनें में हो पूरी
- साथ ही इस भर्ती प्रक्रिया को 6 महीने में पूरा किया जाए, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल अनुभव वाले शिक्षामित्रों को एक फीसदी वेटेज देने का भी निर्देश दिया है।