पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा और उनकी पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज, CBI ने ली तलाशी, जब्त किए दस्तावेज

इंदौर : मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री और वर्तमान में भोजपुर विधानसभा से विधायक सुरेंद्र पटवा और उनकी पत्नी मोनिका पटवा के खिलाफ सीबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा, इंदौर से प्राप्त शिकायत के आधार पर दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। इतना ही नहीं जांच एजेंसी ने पटवा के भोपाल, इंदौर स्थित प्रतिष्ठानों में शुक्रवार को तलाशी ली। यहां से धोखाधड़ी से जुड़े दस्तावेज जब्त किए हैं। इसके साथ ही कंपनी के कर्मचारियों को भी आरोपी बनाया गया है।
क्या है मामला
आरोप है कि मैसर्स पटवा ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड (वर्तमान में भगवती पटवा ऑटोमोटिव) इंदौर के डायरेक्टर रहते हुए बैंक आफ बड़ौदा के साथ 29.41 करोड़ रुपए की ठगी की है। बताया गया कि इंदौर स्थित कंपनी ने आईडीबीआई बैंक (IDBI) से ओवर क्रेडिट (over credit) की सुविधा ली। इसके बाद 13 सितंबर 2014 को बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा 36 करोड़ रुपए का लोन बढ़ाया। उक्त लोन 2 मई 2017 को एनपीए (Non-performing asset) घोषित कर दिया गया। यानि उसने खुद को किस्त भरने में फेल घोषित कर दिया। बाद में आरबीआई को इस जालसाजी की सूचना दी गई। इस दौरान पटवा की कंपनी पर 29.41 करोड़ बकाया था।
चेक बाउंस के मामले कोर्ट में
बताते चले की ये पहला मौका नहीं है जब पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा के खिलाफ कोई मामला दर्ज हुआ हो, इस से पहले भी चेक बाउंस के भी कई मामलों पर उनेक खिलाफ केस दर्ज हो चूका है। यहां तक की चेक बाउंस के मामले कोर्ट में है। दो साल पहले उन्हें चेक बाउंस के चार मामलों में छह माह की भोपाल की अदालत ने सजा सुनाई थी। हालांकि, उन्हें कोर्ट ने उसी दिन जमानत दे दी थी।




