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BSP के पूर्व विधायक ने फाड़ी थी TI की वर्दी, दबाया था गला….11 साल बाद मिली डेढ़ साल की सजा, ये है पूरा मामला 

भोपाल : 11 साल पुराने मामलें में पूर्व बीएसपी विधायक राजकुमार उर्मलिया को भोपाल की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने डेढ़ साल की सजा सुनाई है। वर्ष 2010 में राजकुमार उर्मलिया रीवा की सिरमौर सीट से बसपा से विधायक थे। तब उनके खिलाफ अतरैला थाना में धारा-353, 294, 323, 332, 34 के तहत केस दर्ज हुआ था। 

लेकिन बुधवार को जिला न्यायालय के विशेष जज प्रवेंद्र कुमार सिंह ने पुलिस से मारपीट, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक को दंडित किया। विशेष लोक अभियोजक कमल वर्मा ने बताया कि  21वें अपर सत्र न्यायधीश एवं विशेष न्यायधीश एमपी एमएलए कोर्ट भोपाल प्रवेंद कुमार सिंह ने ये फैसला दिया। उन्हें 2 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी दिया गया है। हालांकि, फैसले के बाद उर्मलिया के वकील की ओर से जमानत का आवेदन पेश किया गया, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। 

जानें क्या है पूरा मामला 

मामला 11 साल पुराना है, जब पूर्व एमएलए ने एक पुलिस वाले की वर्दी फाड़ दी थी। 11 साल तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह सजा सुनाई। जानकारी के अनुसार घटना 22 जून 2010 की है। रात करीब सवा 8 बजे अतरैला बाजार में एक दुकान में आग लग गई थी। थानी प्रभारी दिनेश रावत अपनी टीम के साथ मौके पर थे। इसी दौरान पूर्व विधायक राजकुमार उर्मलिया वहां पहुंच गए। उन्होंने टीआई पर पूरा गुस्सा निकाल दिया। उनसे अभद्रता की गई। 

आरोप हैं कि राजकुमार ने टीआई का गला भी दबाया। विधायक के साथ अन्य लोगों ने भी उनसे गाली-गलौज की, और वर्दी भी फाड़ दी। बताया जाता है कि एसडीओपी के आने के बाद राजकुमार अपने गनमैन और ड्राइवर के साथ वहां से चले गए थे। 11 साल पुराने इसी मामले पर पूर्व विधायक को भोपाल की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने डेढ़ साल की सजा सुनाई है।

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